आरोपी थाना मुरथल, हरियाणा का हिस्ट्रीशीटर है।
आरोपी थाना दक्षिण रोहिणी, दिल्ली के मुक़दमे में उदघोषित अपराधी है ।
आरोपी की गिरफ्तारी पर 20,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित था ।
परिचय:
पश्चिमी रेंज –II, अपराध शाखा की टीम ने प्रधान सिपाही प्रवीण को मिली गुप्त सूचना के आधार पर राम कुमार, उम्र 51 वर्ष, निवासी गांव हसनपुर, मुरथल, सोनीपत, हरियाणा को गिरफ्तार किया है। आरोपी थाना दक्षिणी रोहिणी, दिल्ली के रंगदारी के एक मामले में उद्घोषित अपराधी था । अपराधी राम कुमार बार-बार अपना पता और ठिकाना बदलने के कारण गिरफ़्तारी से बच रहा था। विशेष तकनीकी जांच की मदद से, उसे नेताजी सुभाष पैलेस क्षेत्र, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।
घटना:
शिकायतकर्ता गौरव अरोड़ा की शिकायत पर प्राथमिकी संख्या नं 460/2022, दिनांक 25.10.2022, धारा 386/411/120बी/34 भारतीय दंड संहिता, थाना दक्षिणी रोहिणी, दिल्ली दर्ज की गयी थी । जिसमे शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दिनांक 19.10.22 को चार अज्ञात व्यक्ति खुद को राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) का अधिकारी बताकर उनके घर में घुस गये और शिकायतकर्ता को झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर 5 करोड़ रुपये की मांग की। जो डर के कारण शिकायतकर्ता ने 50 लाख रुपये की व्यवस्था की और आरोपी व्यक्तियों को दे दिए।
उपरोक्त वारदात मोके पर लगे कैमरे में कैद हो गयी और जांच के दौरान स्थानीय पुलिस ने आशीष, विजय, अनुराग नाम के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया व आरोपी राम कुमार बार-बार अपना पता और ठिकाना बदल कर अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था। आरोपी वर्तमान मामले में भगोड़ा भी घोषित किया गया था । वह थाना मुरथल, हरियाणा का हिस्ट्रीशीटर भी है।
सूचना और टीम संचालन:
पश्चिमी रेंज –II अपराध शाखा की एक टीम गठन उपायुक्त सतीश कुमार व सयुंक्त आयुक्त एस.डी. मिश्रा द्वारा सहायक आयुक्त यशपाल सिंह की निगरानी में किया गया जिसका नेतृत्व निरिक्षक पवन सिंह ने किया | जिसमे उप निरिक्षक अनुज छिकारा, उप निरिक्षक रविंदर सिंह, सहायक उप निरिक्षक अनिल सरोहा, सहायक उप निरिक्षक रविंदर, हवलदार रविंदर सिंह, हवलदार प्रवीण, हवलदार अश्विनी, हवलदार रविंदर, सिपाही सोहित और सिपाही पवन भी शामिल थे।
आरोपी चूँकि बार-बार अपना ठिकाना बदल रहा था और जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा था। लिहाजा तकनीकी जांच के जरिए उसका पता लगाया गया व नेताजी सुभाष पैलेस, दिल्ली के इलाके से गिरफ्तार किया गया ।
आरोपी का ब्यौरा:
आरोपी राम कुमार का जन्म हसनपुर, मुरथल, हरियाणा में हुआ था। उसने 10वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की है। इसके बाद वह हरियाणा के सोनीपत में प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर काम करने लगा। साल 2010 में उसका चयन गनौर, सोनीपत, हरियाणा के ब्लॉक चेयरमैन के रूप में हुआ। पिछले साल से उसने दिल्ली के रोहिणी में प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू किया। जहाँ पर वह आरोपी आशीष के संपर्क में आया जो पुरानी गाड़ियों का व्यापार करता था। आशीष ने आरोपी राम कुमार से कहा कि शिकायतकर्ता गौरव हवाला का काम करता है और अगर वे खुद को राजस्व खुफिया निदेशालय अधिकारी बताते हैं तो वे उससे पैसे की वसूली कर सकते हैं। इस योजना में, राम कुमार ने अपने दो साथियों विजय और अनुराग को भी शामिल किया और चारों आरोपियों ने शिकायतकर्ता गौरव से 50 लाख रुपये ले लिए। लेकिन बाद में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी शिनाख्त हो गई और उनको सम्बंधित मुक़दमे में गिरफ्तार कर लिया गया ।
सुलझाया गया मामला:
- प्राथमिकी संख्या नं 460/2022, दिनांक 25.10.2022, धारा 386/411/120बी/34 भारतीय दंड संहिता, थाना दक्षिणी रोहिणी, दिल्ली।