हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार

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 उन्हें दिनांक 22/02/2018 के आदेश/निर्णय द्वारा दोषी ठहराया गया था।
 उन्हें 17/02/2020 को 4 सप्ताह के लिए पैरोल दी गई थी।
 वह पैरोल से कूद गया और पिछले 3 वर्षों से अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था।


संक्षिप्त:

आरोपी/पैरोल जम्पर योगेश बंसल उर्फ ​​काके की गिरफ्तारी के साथ, पी.एस. विजय विहार ने थाना विजय विहार हत्याकांड में पैरोल से फरार हुए अपराधी को दिल्ली के बुराड़ी इलाके से गिरफ्तार कर सराहनीय कार्य किया है। उन्हें 17/02/2020 को 4 सप्ताह के लिए पैरोल दिया गया था लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और पिछले 3 वर्षों से अपनी गिरफ्तारी से बच रहे थे।
घटना और गिरफ्तारी:
थाना विजय विहार के पैरोल जम्पर व हत्याकांड के आरोपितों को पकड़ने के लिए निरीक्षक के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। एसीपी/रोहिणी की देखरेख में एएसआई राम निवास, एचसी सुनील और सीटी आशीष की जांच का गठन किया गया और आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का काम सौंपा गया। इसके तहत उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर मामले से जुड़ी सभी उपलब्ध तकनीकी जानकारियों पर काम करते हुए आरोपी के सभी संभावित ठिकानों पर जाकर उसके बारे में मानवीय खुफिया जानकारी जुटाई जा रही है. दिनांक 21.04.2023 को टीम को आरोपी व्यक्ति के ठिकाने की गुप्त सूचना प्राप्त हुई। फिर, छापेमारी की गई और आरोपी को उसके ठिकाने यानी हरित विहार, बुराड़ी, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त योगेश बंसल @ काके पुत्र श्री रमेश चंद को केस एफआईआर संख्या में पैरोल दिया गया था। 499/13 यू / एस 302/307 आईपीसी और 25/27 आर्म्स एक्ट पीएस विजय विहार लेकिन पिछले 3 वर्षों से अपनी पैरोल से बाहर हो गया। उन्हें 17/02/20 को 4 सप्ताह के लिए पैरोल दिया गया था और 15/03/20 को आत्मसमर्पण करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें ASJ-04, उत्तर पश्चिम जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली द्वारा पारित आदेश/निर्णय दिनांक 22/02/2018 द्वारा दोषी ठहराया गया था। वह दिनांक 22.02.2018 की सजा पर आक्षेपित निर्णय और आदेश के खिलाफ अपील दायर करना पसंद करते हैं, जो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। आरोपी व्यक्ति को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

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