अपराध शाखा द्वारा ठगी गिरोह का पर्दाफाश- 03 ठग गिरफ्तार, ठगी व धोखाधड़ी के 08 मामले सुलझाये गये

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एन.आर.-II/अपराध शाखा की टीम ने ठगों के एक गिरोह का पर्दाफाश कर  03 सदस्यों (1) सरवन, उम्र 23 वर्ष, निवासी शनि बाजार, उत्तम नगर, दिल्ली (2) मोहन, उम्र 32 साल, निवासी रघुबीर नगर, दिल्ली और (3) शिवा, उम्र 22 साल, निवासी रघुबीर नगर, दिल्ली को गिरफ्तार किया है | इनकी गिरफ़्तारी से दिल्ली में दर्ज धोखाधड़ी के 08 मामलों को सुलझाया गया है।

सूचना और टीम:
सहायक उप- निरीक्षक कुलभूषण व प्रधान सिपाही अजय को ठगी करने वाले गिरोह की गुप्त सूचना मिली थी। गिरोह भोले भाले लोगो को 500/- रुपये के आकार में कटे हुए कागज के बंडल जिसके ऊपर एक 500/- रु. का असली नोट लगा कर दिखाते हैं और उनके गहने और नकदी की ठगी कर लेता है |
उपायुक्त विचित्र वीर और संयुक्त आयुक्त एस.डी. मिश्रा द्वारा सहायक आयुक्त नरेंद्र सिंह की निगरानी में निरीक्षक संदीप तुषीर और निरीक्षक संदीप स्वामी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया | जिसमें उप-निरीक्षक प्रदीप दहिया, उप-निरीक्षक सतेंद्र दहिया, उप-निरीक्षक संजीव गुप्ता, उप-निरीक्षक सुखविंदर, सहायक उप-निरीक्षक अशोक, सहायक उप-निरीक्षक कुलभूषण, सहायक उप-निरीक्षक सुनील, सहायक उप-निरीक्षक अनिल, सहायक उप-निरीक्षक प्रवीर, प्रधान सिपाही प्रदीप, प्रधान सिपाही अजय, प्रधान सिपाही सचिन, प्रधान सिपाही संजीव, प्रधान सिपाही कपिल, प्रधान सिपाही राज, प्रधान सिपाही नवीन, महिला प्रधान सिपाही सीमा, सिपाही कृष्णन, सिपाही विशाल डबास और सिपाही सुमित शामिल थे।
उक्त टीम ने मिली सूचना के आधार पर सुभाष नगर के पास जाल बिछाया और एक आरोपी सरवन, निवासी शनि बाजार रोड, उत्तम नगर, दिल्ली को पकड़ लिया। पूछताछ पर, आरोपी सरवन ने खुलासा किया कि वह ” गड्डीबाज” कहे जाने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य है। वे निर्दोष लोगों को ठगते थे। इसके अलावा उसने दिल्ली में दर्ज 04 मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। आगे की पूछताछ में, उसने इसी तरह के अपराध में शामिल अन्य आरोपियों के नामों का खुलासा किया।
इसके बाद, दो और आरोपी व्यक्तियों मोहन, 32 वर्षीय, और शिवा, 22 वर्षीय को भी गिरफ्तार किया गया। ये दोनों थाना मालवीय नगर में दर्ज एक मामले में संलिप्त पाए गए | आरोपी घटना के सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो गए थे व अपराध करते हुए दिखाई दे रहे थे |

अपराध करने का तरीका:
पूछताछ पर आरोपी व्यक्तियों ने खुलासा किया कि उनके गिरोह को “गड्डीबाज” कहा जाता है क्योंकि वे निर्दोष लोगों को धोखा देने के लिए कागज की गड्डी का इस्तेमाल नोटों के रूप में करते हैं | आरोपी ड्रग एडिक्ट हैं और प्लास्टिक के सामान के बदले पुराने कपड़े खरीदने का काम करते हैं | इसलिए वे दिल्ली के इलाकों से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं।
गिरोह अक्सर वृद्ध और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं को निशाना बनाते है। उनमें से एक लक्ष्य के पास जाता है और उससे कहीं जाने का रास्ता पूछता है। वह यह भी कहता है कि उसे रास्ता नहीं पता है, और वह अपने लक्ष्य को नोटों के नकली बण्डल दिखता है जिसके शीर्ष पर केवल एक असली नोट का उपयोग किया जाता है । तभी पास में खड़ा गिरोह का एक अन्य सदस्य उनके पास आता है और लक्ष्य से कहता है कि यह लड़का पागल लगता है और लक्ष्य से कहता है कि वे नोटों की गड्डी रखें और उसे कुछ पैसे या सोने के गहने दें। लालच में आकर लक्ष्य अपने जेवरात दे देते हैं और नोटों की गड्डियां ले लेते हैं, जो बाद में नकली पाई जाती हैं।
अभियुक्त व्यक्ति अपने कृत्य में इतने निपुण और तेज़ हैं कि लक्ष्य कुछ समय के लिए अपने दिमाग का उपयोग नहीं कर पाता और अपने गहने आरोपी सदस्यों को सौंप देता है |
पिछली भागीदारी:

  1. सरवन: प्राथमिकी संख्या 647/2022, धारा 356/379/411/34 भारतीय दंड संहिता, थाना ख्याला, दिल्ली।
  2. मोहन: प्राथमिकी संख्या 516/19, धारा 379/420/411/34 भारतीय दंड संहिता, थाना पंजाबी बाग,दिल्ली।
  3. शिवा: प्राथमिकी संख्या 516/19, धारा 379/420/411/34 भारतीय दंड संहिता, थाना पंजाबी बाग, दिल्ली।

सुलझाये गए मामले:

आरोपी सरवन की गिरफ्तारी से सुलझाये गए मामले:

  1. प्राथमिकी संख्या 06/2023, धारा 420/34 भारतीय दंड संहिता, थाना आर.के. पुरम, दिल्ली।
  2. प्राथमिकी संख्या 059/2023, धारा 420/34 भारतीय दंड संहिता, थाना पालम गांव, दिल्ली।
  3. प्राथमिकी संख्या 117/2023, धारा 420/34 भारतीय दंड संहिता, थाना पालम गांव, दिल्ली।
  4. प्राथमिकी संख्या 125/2023, धारा 420/34 भारतीय दंड संहिता, थाना विजय विहार दिल्ली।

आरोपी मोहन और शिवा की गिरफ्तारी से सुलझाये गए मामले:

  1. प्राथमिकी संख्या 332/2023, धारा 420/34 भारतीय दंड संहिता, थाना मालवीय नगर, दिल्ली।
  2. प्राथमिकी संख्या 517/2022, धारा 420/34 भारतीय दंड संहिता, थाना महरौली, दिल्ली।
  3. प्राथमिकी संख्या 335/2022, धारा 420/34 भारतीय दंड संहिता, थाना महरौली, दिल्ली।
  4. प्राथमिकी संख्या 156/2022, धारा 420/34 भारतीय दंड संहिता, थाना शाहदरा, दिल्ली।
    आरोपी व्यक्तियों की प्रोफाइल :
  5. सरवन, उम्र 23 साल, शनि बाजार, उत्तम नगर, दिल्ली का रहने वाला है व अनपढ़ है। आरोपी सरवन नशे का आदी है और अपने नशे का खर्च पूरा करने के लिए वह अपराध करने लगा।
  6. मोहन, उम्र 32 वर्ष, रघुबीर नगर, दिल्ली का रहने वाला है व अनपढ़ है | अशिक्षित होने के कारण उसे कोई नौकरी नहीं मिली, इसलिए उसने फेरी लगाने का काम शुरू किया और प्लास्टिक के टब या टोकरी के बदले पुराने कपड़े खरीदने लगा । लेकिन वह ज्यादा नहीं कमा सका व उसने अपने दोस्त शिवा के साथ मिलकर गिरोह में काम करना शुरू कर दिया व लोगो के साथ ठगी करने लगा |
  7. शिवा, उम्र 22 वर्ष, गांव रघुबीर नगर, दिल्ली का रहने वाला है व 5वीं कक्षा तक पढ़ा है | वह पुराने कपड़ों के बाजार में काम करता है। उसके मोहल्ले के कई लोग इसी गिरोह में काम करते हैं | वह भी इसी गिरोह में शामिल हो गया और अपराध करने लगा |
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