स्नैचिंग मामले में मुकदमे से बच रहे अपराधी को घोषित अपराधी बना दिया गया, पीएस द्वारका साउथ के कर्मचारियों द्वारा सलाखों के पीछे भेजा गया

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• थाना द्वारका साउथ के स्टाफ द्वारा एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया गया।
• तकनीकी और मैनुअल निगरानी के आधार पर आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
• आरोपी लक्की शर्मा पहले भी स्नैचिंग और चोरी के 04 मामलों में शामिल है।

 टीम एवं संचालन-
घोषित अपराधियों के खिलाफ एक विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है और एसआई तरूण राणा, प्रभारी पीपी सेक्टर-01 के नेतृत्व में पीएस द्वारका साउथ के पुलिस अधिकारियों की एक समर्पित टीम में इंस्पेक्टर की देखरेख में एचसी कुलदीप सिंह और एचसी प्रवेश दहिया शामिल हैं। आशीष कुमार दुबे, SHO/द्वारका दक्षिण और श्री का समग्र पर्यवेक्षण। घोषित अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए एसीपी/द्वारका, रिछपाल सिंह का गठन किया गया था। तदनुसार, इस संबंध में सुराग पाने के लिए मुखबिरों को भी क्षेत्र में लगाया गया था।
टीम तकनीकी और मैन्युअल जानकारी पर काम करना जारी रखती है। 17.07.2023 को सूचना मिली कि लकी शर्मा नाम का एक व्यक्ति, जिसे द्वारका अदालत ने पीओ घोषित किया था, बदले हुए पते पर रह रहा है। तकनीकी और मैन्युअल निगरानी के अनुसार और मुखबिर के संकेत पर टीम द्वारा मेट्रो पिलर नंबर 722, उत्तम नगर, दिल्ली से एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर उसका नाम व पता लकी शर्मा निवासी ओम विहार, दिल्ली, उम्र 26 वर्ष बताया गया।
अपने खिलाफ मुकदमे के दौरान सजा से बचने के लिए वह जमानत मिलने के बाद अपने घर से भाग गया और खुद को सजा से बचाने के लिए बार-बार पता बदलता रहा। रिकॉर्ड की जाँच करने पर, यह पाया गया कि आरोपी लकी शर्मा को एफआईआर संख्या 646/20 यू/एस 356/379/411/34 आईपीसी पीएस बिंदापुर के मामले में सुश्री दीक्षा सेठी, एमएम, द्वारका कोर्ट, दिल्ली की माननीय अदालत द्वारा दिनांक 10.07.2023 के आदेश के तहत उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था।

 आरोपी गिरफ्तार-

• लकी शर्मा निवासी ओम विहार, दिल्ली, उम्र 26 वर्ष।

 आरोपी लक्की की पिछली संलिप्तताएँ-

  1. एफआईआर संख्या 1769/20 यू/एस धारा 379/411 आईपीसी पीएस बिंदापुर।
  2. एफआईआर संख्या 646/20 यू/एस धारा 356/379/411/34 आईपीसी पीएस बिंदापुर।
  3. एफआईआर संख्या 1129/20 यू/एस धारा 356/379/411/34 आईपीसी पीएस बिंदापुर।
  4. एफआईआर संख्या 1793/20 यू/एस धारा 379/411 आईपीसी थाना बिंदापुर।
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