डॉ. रणबीर सिंह, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), दिल्ली ने मतदाता सूची के विशेष सारांश पुनरीक्षण (एसएसआर) अर्हता तिथि 01.01.2024 के संबंध में सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक की

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सीईओ, दिल्ली ने दिल्ली के सभी नागरिकों से वे घर-घर सर्वेक्षण के दौरान बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) को पूर्ण सहयोग देने और छूटे हुए पात्र सदस्यों को शामिल करने और परिवार के मृत या स्थायी रूप से स्थानांतरित सदस्यों को हटाने के अवसर का उपयोग करने की अपील की

मतदाता सूची में मौजूदा प्रविष्टियों को सत्यापित करने और स्थायी रूप से स्थानांतरित और मृत मतदाताओं के साथ-साथ छूटे हुए और संभावित मतदाताओं का विवरण एकत्र करने के लिए 21.07.2023 से 21.08.2023 तक बीएलओ द्वारा घर घर सर्वेक्षण किया जाएगा

दिल्ली के सीईओ ने मतदाताओं के सत्यापन के लिए एसएसआर और घर घर सर्वेक्षण की तैयारियों की समीक्षा के लिए सभी 11 जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) के साथ बैठक की

सभी डीईओ जिला स्तर पर राजनीतिक दलों के साथ मासिक बैठकें करें और उन्हें मतदाता पंजीकरण कार्यों के बारे में सूचित रखें: डॉ. रणबीर सिंह;

सीईओ ने नागरिकों से अनुरोध किया कि वे मतदाता हेल्पलाइन ऐप (वीएचए) या मतदाता सेवा पोर्टल पर नामांकन की स्थिति की सक्रिय रूप से स्वयं जांच करें और यदि नाम नहीं पाया जाता है तो ऑनलाइन फॉर्म -6 भरें

सीईओ ने अन्य राज्यों से या दिल्ली में एक पते से दूसरे पते पर जाने वाले पहले से पंजीकृत मतदाताओं को नई जगह पर मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म-8 (फॉर्म-6 नहीं) में आवेदन करने की सलाह दी

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, डॉ. रणबीर सिंह की अध्यक्षता में आज एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई एन सी), बहुजन समाज पार्टी (बी एस पी), आम आदमी पार्टी(ए ए पी), भारतीय जनता पार्टी(बी जे पी), नेशनल पीपुल्स पार्टी(एन पी पी) और भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी(सी पी आई एम) के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। उन्होंने मतदाता सूची में सभी प्रविष्टियों को सत्यापित करने के लिए बूथ स्तर के अधिकारियों (बी एल ओ)
द्वारा 21.07.2023 से 21.08.2023 तक आगामी घर घर सर्वेक्षण के बारे में उन्हें जानकारी दी और गैर नामांकित पात्र नागरिकों, संभावित मतदाताओं (जो 01.10.2024 को या उससे पहिले 18 वर्ष के होंगे) के बारे में आने वाले बी एल ओ को सही जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में नागरिकों के बीच बड़े पैमाने परजागरूकता पैदा करने में उनका सहयोग मांगा। मतदाता सूची को शुद्ध, स्वस्थ और सभी पहलुओं में समावेशी बनाने के लिए मृत और स्थाई रूप से स्थानांतरित मतदाताओं को स्थाई रूप से हटाने की भी जांच की जायेगी।

डॉ. सिंह ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची के आगामी विशेष सारांश पुनरीक्षण (एसएसआर) (अर्हता तिथि 01.01.2024 के संदर्भ में) और 21.07.2023 से 21.08.2023 तक बीएलओ द्वारा महीने भर चलने वाले घर घर सर्वेक्षण का कार्यक्रम और विवरण भी साझा किया। इस एक महीने के अभियान के दौरान सभी 13,649 बीएलओ अपने आवंटित मतदान केंद्र क्षेत्र के प्रत्येक घर का दौरा करेंगे और मतदाता सूची में प्रत्येक प्रविष्टि का सत्यापन करेंगे।

डॉ. रणबीर सिंह ने राजनीतिक दलों को उनके बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी, जिन्हें छूटे हुए पात्र नागरिकों को शामिल करने और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं को स्थायी रूप से हटाने के लिए संबंधित बीएलओ के साथ समन्वय करने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए नियुक्त किया जाता है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे 100% मतदान केंद्रों के लिए बीएलए की नियुक्ति सुनिश्चित करें, उन्हें पार्टी के पहचान पत्र जारी करें और मतदाता सूची की शुद्धता और अपडेट करने में उन्हें अपनी भूमिका ठीक से निभाने के लिए सक्रिय करें। डॉ. सिंह ने राजनीतिक दलों से घर घर सर्वेक्षण के दौरान बीएलओ के साथ सहयोग करने, नामांकन स्थिति की सक्रिय रूप से स्वयं जांच करने, मृत और स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने और संबंधित आवेदन पत्र वीएचए या पोर्टल पर भरने के लिए दिल्ली के नागरिकों के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने का अनुरोध किया।

दिल्ली के सीईओ डॉ. रणबीर सिंह ने आगामी एसएसआर और घर घर सर्वेक्षण के लिए अपनी तैयारियों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए सभी 11 जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) की बैठक भी की। डीईओ ने उन्हें घर घर सर्वेक्षण के लिए बीएलओ प्रशिक्षण, बीएलओ आईडी कार्ड, बीएलओ दस्तावेज और बीएलओ रिपोर्टिंग व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराया। डॉ. सिंह ने उनसे यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक बीएलओ अपने क्षेत्र के प्रत्येक घर में स्वयं जाकर मतदाता सूची में प्रत्येक प्रविष्टि का सत्यापन करें। डीईओ को राजनीतिक दलों के साथ मासिक बैठकें, प्रत्येक मतदाता केंद्र का मासिक निरीक्षण और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के साथ साप्ताहिक बैठक करने का भी निर्देश दिया। ईआरओ अपने अधिकार क्षेत्र में सभी RWA के साथ बैठक करेंगे और घर घर सर्वेक्षण के दौरान बीएलओ के साथ उनका पूरा सहयोग मांगेंगे। सभी डीईओ/ईआरओ यह सुनिश्चित करेंगे कि एसएसआर के दौरान आवश्यक समन्वय के लिए सभी बीएलओ को उनके बीएलए के नाम और संपर्क नंबर प्रदान किए जाएं।

सीईओ, दिल्ली ने आम जनता से भी अपील की कि वे घर घर सर्वेक्षण के दौरान अपनी प्रविष्टियों को सत्यापित करने में बीएलओ के साथ पूरा सहयोग करें और गैर-नामांकित पात्र नागरिकों और परिवार के मृत/स्थायी रूप से स्थानांतरित सदस्यों के बारे में जानकारी भी प्रदान करें। उन्होंने आगे अपील की कि मतदाता पहचान पत्र रखने वाले प्रत्येक नागरिक को समय-समय पर वीएचए मोबाइल ऐप या मतदाता सेवा पोर्टल पर मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टि की स्वयं जांच करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम मतदाता सूची में मौजूद है। नवविवाहित महिलाएं विवाह के कारण मतदाता सूची में पता परिवर्तन के लिए फॉर्म-8 में आवेदन कर सकती हैं।

आम जनता/मौजूदा मतदाता/भावी मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना।

  1. यदि आप पहली बार मतदाता हैं तो फॉर्म-6 में आवेदन करें।
    यदि आपकी आयु 18 साल पूरी हो गई है तो अभी आवेदन करें
    यदि आप 01.10.2023 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, तो अभी आवेदन करें लेकिन फॉर्म की प्रोसेसिंग 01.10.2023 के बाद की जाएगी।
    यदि आप 01.10.2023 के बाद किंतु 01.01.2024 से पहले या 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, तो आप अक्टूबर, 2023 में मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद आवेदन कर सकते हैं।
    यदि आप 01.01.2024 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन 01.04.2024 या 01.07.2024 या 01.10.2024 को पूरा कर रहे हैं तो आप अक्टूबर, 2023 में मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद फॉर्म -6 जमा कर सकते हैं लेकिन फॉर्म की प्रोसेसिंग संबंधित तिमाही के पूरा होने के बाद की जाएगी।
  2. एकाधिक प्रविष्टियों/मृत/स्थायी रूप से स्थानांतरित निर्वाचकों आदि के कारण नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 में आवेदन करें।
  3. पते में परिवर्तन, मौजूदा प्रविष्टियों में सुधार या मतदाता सूची में दिव्यांगजन के अंकन के लिए फॉर्म-8 में आवेदन करें।

केवल मतदाता पहचान पत्र रखने से मतदाता चुनाव के दौरान अपना वोट डालने का हकदार नहीं हो जाता। मतदाता का नाम मतदाता सूची में मौजूद होना चाहिए। हमेशा अपना नाम अंतिम मतदाता सूची में https://electoralsearch.eci.gov.in या मतदाता हेल्पलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से या सक्षम-ईसीआई एप (दिव्यांगजनों के लिए) के मध्यम से जांचे या हेल्पलाइन 1950 पर कॉल करें। यदि अंतिम मतदाता सूची में नाम नहीं मिला है, तो उपरोक्त विकल्पों में से किसी एक के माध्यम से तुरंत फार्म-6 में आवेदन करें या आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता केंद्र पर जाएं। मतदाता केंद्रों की सूची www.ceodelhi.gov.in पर उपलब्ध है।

संलग्नक:-

  1. सीईओ की अपील।
  2. एसएसआर की अनुसूची
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