डीएमआरसी इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर दुर्घटना के बाद दुर्भाग्यवश निधन वाली महिला के परिजनों को मुआवजे के रूप में 15 लाख रुपये का भुगतान करेगी

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दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) उस महिला यात्री के परिजनों को 15 लाख रुपये का मुआवजा देने जा रहा है, जिनकी पिछले सप्ताह दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की रेड लाइन पर इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर एक दुर्घटना के बाद दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई थी। .

मेट्रो रेलवे (दावे की प्रक्रिया) नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

इसके अलावा, मृतक के बच्चों को मानवीय सहायता के रूप में 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाएगी। चूंकि, दोनों बच्चे नाबालिग हैं, इसलिए डीएमआरसी वर्तमान में कानूनी उत्तराधिकारी को राशि सौंपने के कानूनी तौर-तरीकों को सुलझाने में लगा हुआ है।

इसके अलावा डीएमआरसी दोनों बच्चों की पढ़ाई का भी ख्याल रखेगी। सभी आवश्यकताओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए मामले को देखने के लिए डीएमआरसी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम को तैनात किया गया है। माननीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री, श्री हरदीप सिंह पुरीजी ने यह भी निर्देश दिया है कि बच्चों की देखभाल और शिक्षा दिल्ली मेट्रो प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जाए।

14 दिसंबर 2023 को इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर एक घटना घटी थी, जहां प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि एक महिला यात्री के कपड़े ट्रेन में उलझ गए, जिससे पिछले शनिवार (16 दिसंबर 2023) को चोट लग गई और उसकी मौत हो गई। मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) इस घटना की जांच कर रहे हैं।

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