दिल्ली नगर निगम ने संपत्तियों की जियो टैगिंग की अंतिम तिथि को 29 फरवरी 2024 तक बढ़ाया

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दिल्ली नगर निगम ने संपत्तियों की जियो टैगिंग की अंतिम तिथि को 29 फरवरी 2024 तक बढ़ा दिया है। यह संज्ञान में आया है कि बड़ी संख्या में करदाता कुछ तकनीकी खामियों के कारण (आईओएस संस्करण) या कुछ अन्य कारणों से अंतिम तिथि तक संपत्तियों की जियो टैगिंग नहीं कर पाए हैं। सभी तकनीकी खामियों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान किया जा रहा है और जल्द ही इसका समाधान कर लिया जाएगा। इसके मद्देनज़र दिल्ली नगर निगम ने करदाताओं द्वारा संपत्तियों की जियो- टैगिंग की अंतिम तिथि 29 फरवरी 2024 तक बढ़ाने का निर्णय किया है।

यदि करदाता अपनी संपत्ति को जियो-टैग करने में विफल रहते हैं, तो वे वित्तीय वर्ष (2024-25) में 30 जून, 2024 तक कर के एकमुश्त भुगतान पर छूट का लाभ नहीं उठा सकेंगे। सभी संपत्ति करदाता, जिन्होंने अब तक अपनी संपत्तियों को जियो-टैग नहीं किया है, उन से अनुरोध है कि वे नियत तिथि यानी 29 फरवरी 2024 तक अपनी संपत्ति को जियो-टैग कर ले।

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