- पीएस पहाड़ गंज, मध्य जिला के कर्मचारियों द्वारा एक हत्या के दोषी, जमानत जम्पर को गिरफ्तार किया गया।
- आरोपी सैमी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
- अभियुक्त अपनी सज़ा से बच रहा था और सात साल तक भागने के बाद पकड़ा गया।
- तकनीकी, मैन्युअल निगरानी और स्थानीय मुखबिर से प्राप्त गुप्त जानकारी से आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी होती है।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
16.10.2010 को 35 साल की एक महिला को जली हुई हालत में एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीड़िता ने बताया कि उसके पति के चाचा असलम और उसके बच्चों सम्मी और अशरफ ने उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। इस संबंध में एफआईआर संख्या 95/2010 धारा 307 आईपीसी पीएस चांदनी महल के तहत मामला दर्ज किया गया था। 18.10.2010 को, जलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और बाद में एफआईआर में आईपीसी की धारा 302 जोड़ी गई। इसके बाद आरोपी असलम को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आरोपी असलम के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अन्य आरोपियों को उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया और उसके बाद शेष दोनों आरोपियों असरफ और सम्मी को 25.04.2011 को गिरफ्तार कर लिया गया।
टीम एवं संचालन-
इंस्पेक्टर राजीव राणा, SHO/पहाड़गंज की कड़ी निगरानी में, PS पहाड़गंज की एक समर्पित टीम, जिसमें SI मुकेश तोमर (प्रभारी पीपी संगतराशन), PSI विकास कसाना, ASI इफ्तिखार, HC मनोज, Ct मनीष और Ct प्रिंस शामिल थे। श्री का समग्र पर्यवेक्षण। संजय सिंह/एसीपी पहाड़ गंज, सेंट्रल को पैरोल/फरलो जंपर्स का पता लगाने के लिए गठित किया गया था।
कार्य के अनुसरण में टीम ने तकनीकी और मैन्युअल रूप से काम करना शुरू कर दिया। स्थानीय मुखबिरों को भी क्षेत्र में शामिल किया गया और टीम द्वारा नियमित मैनुअल और तकनीकी निगरानी भी की गई। तकनीकी निगरानी और गुप्त सूचना की मदद से विभिन्न स्थानों यानी हापुड, मेरठ, मुरादाबाद आदि में कई छापे मारे गए। आगे के दौरान, गुप्त मुखबिरों से सूचना मिली कि रमजान के पवित्र महीने के अवसर पर आरोपी सम्मी नमाज अदा करने आएगा। ऊंची मस्जिद, बल्ली मारन, चांदनी चौक, दिल्ली में। दिनांक 15.03.2024 को टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को मौके से पकड़ लिया।
सूचना के तथ्यों का सत्यापन किया गया और यह पाया गया कि 09.10.2012 को सुश्री कावेरी बावेजा, एएसजे, टीएचसी, दिल्ली की माननीय अदालत ने आरोपी सम्मी निवासी गली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हमीम नईम बेग वली, काला महल, दिल्ली। अभियुक्त सम्मी को दिनांक 16.03.2017 को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद से आज तक आरोपी सम्मी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण नहीं किया.
आरोपी गिरफ्तार-
1) सम्मी निवासी गली। हमीम नईम बेग वली, काला महल, दिल्ली।
आगे की जांच जारी है.



