✳️ आरोपी व्यक्तियों को केस एफआईआर नंबर में घोषित अपराधी घोषित किया गया था। 448/23, यू/एस 342/308/377/506/34 आईपीसी, पीएस कापसहेड़ा माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 12.02.2024 द्वारा
✳️ आरोपी कमलेश बी.सी. है। पीएस कापसहेड़ा की 9 से अधिक आपराधिक मामलों में संलिप्तता
✳️ आरोपी सूरज 5 से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल है।
✳️ आरोपी ने क्षेत्र पर प्रभुत्व के लिए किया अपराध
दक्षिण पश्चिम जिले के पीएस कापसहेड़ा के कर्मचारियों ने दो घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं – कमलेश पुत्र धुरी लाल निवासी झुग्गी नंबर 33, सोनिया गांधी कैंप, ग्राम समालखा, नई दिल्ली, उम्र 34 वर्ष और सूरज पुत्र सोहन लाल निवासी /ओ झुग्गी नंबर 33, सोनिया गांधी कैंप गांव, समालखा, नई दिल्ली, उम्र 34 वर्ष।
घटना, टीम और गिरफ्तारी:
कानून की प्रक्रिया से बच रहे घोषित अपराधियों के लंबित मामले को ध्यान में रखते हुए और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार, इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक समर्पित टीम बनाई गई है। नवीन कुमार, SHO/कापसहेड़ा की देखरेख में एसआई अनिल कुमार, पीएसआई सुनील, एचसी नितिन, एचसी दीपक और एचसी संदीप का गठन किया गया। सत्यजीत सरीन, एसीपी/वसंत कुंज घोषित अपराधियों को पकड़ने के लिए। टीम ने घोषित अपराधियों का पता लगाने के लिए तकनीकी और मैन्युअल जानकारी एकत्र की। दिनांक 20.03.24 को उद्घोषित अपराधी कमलेश एवं सूरज के संबंध में गुप्त सूचना प्राप्त हुई। उसी पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों कमलेश पुत्र धुरी लाल निवासी झुग्गी नंबर 33, सोनिया गांधी कैंप, गांव समालखा, नई दिल्ली, उम्र 34 साल और सूरज पुत्र सोहन लाल निवासी झुग्गी नंबर 33, सोनिया को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी कैंप गांव, समालखा, नई दिल्ली, उम्र 34 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। वे अपराध करने के दिन से ही अपनी गिरफ्तारी से बच रहे थे।
उद्घोषणा:
निरंतर पूछताछ और पुलिस रिकॉर्ड की जांच करने पर, अपराधी कमलेश और सूरज को एफआईआर संख्या 448/23, धारा 342/308/377/506/34 आईपीसी, पीएस कापसहेड़ा, दिल्ली के मामले में घोषित अपराधी (पीओ) घोषित किया गया। माननीय श्री न्यायालय द्वारा। निधीश कुमार मीना, एलडी. एमएम, द्वारका कोर्ट, दिल्ली, 12.02.24 को।
मामले के संक्षिप्त तथ्य:
20.09.2023 को शिकायतकर्ता प्रिंस पुत्र विजेंदर निवासी सोनिया गांधी कैंप के बयान पर पीएस कापसहेड़ा में आईपीसी की धारा 342/308/377/506/34 के तहत एफआईआर संख्या 448/23 के तहत मामला दर्ज किया गया था। , ग्राम समालखा, नई दिल्ली, उम्र 34 वर्ष, जिसमें उसने बताया कि कथित कमलेश उसकी झुग्गी में आया और उसे रविदत्त के प्लॉट पर ले गया, जहां 2-3 लोग पहले से ही मौजूद थे। आरोपी कमलेश, सूरज और उनके दोस्तों ने उसके साथ गाली-गलौज की और लात-घूंसों से मारपीट की और उसके साथ जबरदस्ती अप्राकृतिक दुष्कर्म किया।
आरोपी व्यक्तियों का प्रोफ़ाइल:
- अभियुक्त कमलेश पुत्र धुरी लाल निवासी झुग्गी नंबर 33, सोनिया गांधी कैंप, ग्राम समालखा, नई दिल्ली, उम्र 34 वर्ष बी.सी. है। पीएस कापसहेड़ा की दिल्ली के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज 9 से अधिक आपराधिक मामलों में संलिप्तता है।
संलिप्तताएँ:-
1) एफआईआर संख्या 179/18, आईपीसी की धारा 354ए/354बी/509/34 के तहत, पीएस कापसहेड़ा
2) एफआईआर संख्या 136/18, आईपीसी की धारा 323/341/34 के तहत, पीएस कापसहेड़ा
3) एफआईआर संख्या 167/19, धारा 308/324/354/376/506/34 आईपीसी और 4/10 POCSO अधिनियम, पीएस कापसहेड़ा के तहत
4) एफआईआर संख्या 137/22, धारा 33 दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम, पीएस कापसहेड़ा के तहत
5) एफआईआर संख्या 163/22, आईपीसी की धारा 356/379/34 के तहत, पीएस कापसहेड़ा
6) एफआईआर संख्या 482/22, आईपीसी की धारा 323/341/34 के तहत, पीएस कापसहेड़ा
7) एफआईआर संख्या 494/22, आईपीसी की धारा 324/34 के तहत, पीएस कापसहेड़ा
8) एफआईआर नंबर 73/22, आईपीसी की धारा 356/379/34 के तहत, पीएस पालम गांव
9) एफआईआर नंबर 106/23, आईपीसी की धारा 323/341/308 के तहत, पीएस कापसहेड़ा - आरोपी सूरज पुत्र सोहन लाल निवासी झुग्गी नंबर 33, सोनिया गांधी कैंप गांव, समालखा, नई दिल्ली, उम्र 34 वर्ष पहले पीएस कापसहेड़ा, दिल्ली में दर्ज 5 से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल है।
संलिप्तताएँ:-
1) एफआईआर संख्या 161/11, आईपीसी की धारा 392/406/34 के तहत, पीएस कापसहेड़ा
2) एफआईआर संख्या 3/12, आईपीसी की धारा 363/376 के तहत, पीएस कापसहेड़ा
3) एफआईआर नंबर 244/14, आईपीसी की धारा 392/34 के तहत, पीएस कापसहेड़ा
4) एफआईआर नंबर 100/14, आईपीसी की धारा 380 के तहत, पीएस कापसहेड़ा
5) एफआईआर संख्या 120/14, आईपीसी की धारा 379/411 के तहत, पीएस कापसहेड़ा
माननीय न्यायालय द्वारा दोनों उद्घोषित अपराधियों कमलेश पुत्र धुरी लाल और सूरज पुत्र सोहन लाल को जे.सी. भेज दिया गया।



