*मौजूदा चालानों के लिए अधिसूचना के 90 दिनों के भीतर तथा बाद जारी किए गए नए चालान के लिए 30 दिनों के भीतर चालान का निपटान किया जाना ज़रूरी है
*जुर्माना राशि में 50 प्रतिशत की छूट देकर हम दिल्लीवासियों को अपने चालानों का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं- कैलाश गहलोत
*सड़क सुरक्षा के मद्देनज़र डीटीसी एटीआई को चालानो के लिए प्राधिकृत करके हम सड़क पर चलने वाले सभी व्यक्तियों की सुरक्षा तथा लेन नियम अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं- कैलाश गहलोत
जनता की सुविधा के लिए और उन्हें यातायात जुर्माना निपटाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य और अदालतों व परिवहन विभाग पर काम का बोझ कम करने के लिए, दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम की विशिष्ट धाराओं के तहत यातायात अपराधों के लिए निर्धारित चालान राशि का 50% कंपाउंडिंग करने की घोषणा की है। इस संबंध में एक प्रस्ताव माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना को उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया है। मौजूदा चालानों के लिए अधिसूचना के 90 दिनों के भीतर तथा बाद जारी किए गए नए चालान के लिए 30 दिनों के भीतर चालान का निपटारा किया जाना आवश्यक होगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं- 177, 178(1)या(2), 178(3)(ए), 178(3)(बी), 179(1) या (2), 180, 181, 182(1), 182( 2), 182ए(1), 182ए(3), 182ए(4), 182बी, 183(i), 183(ii), 184, 186, 189, 190(2), 192(1), 192ए, 194( 1), 194(2), 194ए, 194बी (1)&(2), 194सी, 194डी, 194ई, 194एफ (ए) और (बी), 196 और 198 में तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों पर यह लागू होगा। इस कंपाउंडिंग का उद्देश्य लोगों को सुविधाजनक तरीक़े से अपना ट्रैफ़िक जुर्माना तुरंत चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे लंबे समय तक चलने वाले कानूनी विवादों से बचा जा सके।
इसके अतिरिक्त, दिल्ली सरकार ने उपरोक्त अनुभागों में से कुछ के तहत यातायात अपराधों को कम करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के साथ-साथ दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के सहायक यातायात निरीक्षकों (एटीआई) को अधिकृत किया है।
एक बयान में दिल्ली के परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत ने कहा “जुर्माना राशि में 50 प्रतिशत की छूट देकर हम दिल्लीवासियों को अपने चालानों का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही सड़क सुरक्षा के मद्देनज़र डीटीसी एटीआई को चालानो के लिए प्राधिकृत करके हम सड़क पर चलने वाले सभी व्यक्तियों की सुरक्षा तथा लेन नियम अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं।”
यह निर्णय सार्वजनिक सुरक्षा उपायों को सुव्यवस्थित करने और यातायात नियमों के कार्यान्वयन में सुधार के लिए केजरीवाल सरकार के चल रहे प्रयासों के अनुरूप है। ऑपरेशनल ऑवर के दौरान बस लेन पर मौजूद रहने वाले एटीआई को सशक्त बनाने से वास्तविक समय पर प्रवर्तन सुनिश्चित होगा और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों, विशेषकर बसों के सुचारू कामकाज में सहायता मिलेगी। विभिन्न अधिकारियों को जुर्माने की राशि वसूलने के लिए सशक्त बनाने के इस फ़ैसले से परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी बढ़ते कार्यभार से थोड़ा आराम होने की उम्मीद है।