दिनांक 01.01.2023 को प्राथमिकी संख्या 02/2023 के तहत पुलिस स्टेशन सुल्तान पुरी, दिल्ली में एक मामला दर्ज किया गया था जिसमें पीड़िता सुश्री अंजलि को वाहन के नीचे फंसाकर कई किलोमीटर तक घसीटा गया था।
जांच के दौरान, सात आरोपी व्यक्ति मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण @ कालू, मिथुन @ अर्जुन @ केडी, दीपक खन्ना, अंकुश खन्ना, आशुतोष भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया। जांच पूरी होने पर लगभग 800 पन्नों की चार्जशीट तैयार की गई है, जिसमें मौजूदा मामले में लगभग 120 गवाहों का हवाला दिया गया है। जांच के दौरान एकत्रित सामग्री/साक्ष्य के आधार पर, सर्वोत्तम क्षमताओं के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड में आ गई है- (1) अमित खन्ना पुत्र स्वर्गीय राज कुमार को धारा 302/के तहत अपराध करने के लिए 279/337/201/212/182/34/120बी आईपीसी और 3/181, 185 एम.वी. कार्यवाही करना।
(2) कृष्ण पुत्र काशी नाथ, धारा 302/201/212/34/120बी/182 आईपीसी के तहत अपराध करने के लिए (3)मिथुन पुत्र शिव कुमार, धारा 302/201/के तहत अपराध करने के लिए 212/34/120B/182 IPC (4) मनोज मित्तल पुत्र सुरेंद्र मित्तल, धारा 302/201/212/34/120B/182 IPC के तहत अपराध करने के लिए (5) दीपक खन्ना पुत्र स्वर्गीय राजेश खन्ना, धारा 201/212/182/34/120बी आईपीसी के तहत अपराध करने के लिए
(6) अंकुश पुत्र राज कुमार खन्ना धारा 201/212/182/34/120बी आईपीसी के तहत अपराध करने के लिए और (7) आशुतोष पुत्र शंभु दयाल शर्मा धारा 201/212/182 के तहत अपराध करने के लिए /34/120बी आईपीसी और 5/180 एम.वी. कार्यवाही करना।
आरोपी व्यक्ति दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मनोज और मिथुन न्यायिक हिरासत में हैं और आशुतोष और अंकुश खन्ना अदालत से जमानत पर हैं। आज यानी 01.04.2023 को सुश्री सान्या दलाल, एमएम, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली के माननीय न्यायालय में न्यायिक फैसले / परीक्षण के लिए फाइल प्रस्तुत की जा रही है।
2023-04-01