वर्ष 2012 में थाना उत्तरी रोहिणी में दर्ज मौत, चोट या बाधा पहुंचाने के लिए की गई तैयारी के बाद चोरी के मामले में वांछित एक घोषित अपराधी को थाना लाहौरी गेट की पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया

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• आरोपी को माननीय एमएम, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली द्वारा दिनांक 03.08.2023 के आदेश के तहत एक मामले में भगोड़ा घोषित किया गया था। 130/12 यू/एस 382/411/34 आईपीसी, थाना उत्तरी रोहिणी, दिल्ली।

परिचय:
पीएस लाहौरी गेट, उत्तरी जिले की टीम ने एक घोषित अपराधी, जिसका नाम मनोज कुमार, उम्र-37 वर्ष है, को गिरफ्तार करके अच्छा काम किया है।

स्टाफ की ब्रीफिंग:
उत्तरी जिले के पीएस लाहौरी गेट के कर्मचारियों को विशेष रूप से घोषित अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा गया था। इसलिए, टीम ने उन घोषित अपराधियों पर काम किया जो माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति से बच रहे थे। तदनुसार, कर्मचारियों ने स्थानीय मुखबिरों को संवेदनशील बनाकर और मानव खुफिया जानकारी एकत्र करके ईमानदार प्रयास शुरू किए।

सूचना एवं संचालन:
एक घोषित अपराधी के संबंध में गुप्त इनपुट प्राप्त होने पर टीम के लगातार प्रयासों के परिणाम मिले। तुरंत, पीएस लाहौरी गेट, उत्तरी जिले की एक टीम जिसमें एएसआई आजाद, एचसी ललित कुमार और एचसी नरेश शामिल थे, इंस्पेक्टर की कड़ी निगरानी में। विजेंदर राणा, SHO/PS लाहौरी गेट और श्री विजय सिंह, ACP/सब-डिवीजन, कोतवाली के मार्गदर्शन में एक टीम का गठन किया गया। एक जाल बिछाया गया और घोषित अपराधी अर्थात् मनोज कुमार, उम्र-37 वर्ष को सीआरपीसी की धारा 41.1 (सी) के तहत 14.08.2023 को विजय विहार, रोहिणी, दिल्ली के इलाके से गिरफ्तार किया गया। उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

आरोपी व्यक्ति का प्रोफ़ाइल:
• मनोज कुमार, निवासी विजय विहार, दिल्ली, उम्र 37 वर्ष।

उद्घोषणा:
उन्हें माननीय रोहिणी न्यायालय द्वारा दिनांक 03.08.2023 के आदेश के तहत एफआईआर संख्या 130/2012, आईपीसी की धारा 382/411/34, पीएस उत्तरी रोहिणी, दिल्ली के तहत घोषित अपराधी घोषित किया गया था।

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