दिल्ली के नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) 6 जनवरी, 2024 को सहभागिता योजना का संशोधित मॉड्यूल लॉन्च करेगा और इस दिन को ‘सहभागिता दिवस’ के रूप में मनाएगा। इसके साथ ही, दिल्ली नगर निगम ‘जनवरी, 2024’ को “सहभागिता माह” के रूप में भी मनाएगा, जिसका उद्देश्य 31 मार्च, 2024 तक सभी पंजीकृत रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिशन/ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी (आरडब्ल्यूए/जीएचएस) को इस अभियान में शामिल करना है। इस पहल का उद्देश्य आरडब्ल्यूए/जीएचएस को पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना और सहभागिता योजना के तहत उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
सहभागिता योजना के संशोधित मॉड्यूल के तहत, आरडब्ल्यूए/जीएचएस को 10% सहभागिता प्रोत्साहन दिया जाएगा, बशर्ते संबंधित जीएचएस/आरडब्ल्यूए के कम से कम 90% करदाताओं ने अपने संपत्ति कर का भुगतान किया हो (यानी कम से कम 90% कर संग्रह दक्षता)। संशोधित सहभागिता योजना में अब 1 लाख रुपए की सीमा को भी हटा दिया गया है।
इस योजना के तहत, 10 एकड़ और उससे अधिक क्षेत्रफल वाले आरडब्ल्यूए/जीएचएस/शैक्षिक संस्थानों को 90% कर संग्रह अनुपालन करने पर अतिरिक्त 5% गीला कचरा निपटान प्रोत्साहन भी दिया जाएगा बशर्ते वे योजना के तहत दिल्ली नगर निगम द्वारा उल्लेखित उचित अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का भी अनुपालन करते हों। यह अतिरिक्त प्रोत्साहन स्रोत पर ही शत प्रतिशत कचरा पृथक्करण, कॉलोनी/सोसाइटी/शैक्षणिक संस्थान में गीले कचरे की शत प्रतिशत कंपोस्टिंग, रिसाइकल योग्य सूखे कचरे का शत प्रतिशत पुनर्चक्रण तथा शेष सूखा कचरा शत प्रतिशत एमसीडी या उसकी अधिकृत एजेंसियों को सौंपने पर प्रदान किया जाएगा।