दिल्ली सरकार ने दिल्ली विद्युत बोर्ड-कर्मचारी टर्मिनल लाभ निधि (2002) के पेंशनभोगियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर की

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*यह दिल्ली विद्युत बोर्ड-कर्मचारी टर्मिनल लाभ निधि (2002) के पेंशनभोगियों की यह काफी समय से लंबित मांग थी, जिसे अब दिल्ली सरकार ने मंजूरी दी – आशीष सूद

*इस निर्णय से लगभग 500 पेंशनभोगियों को तत्काल लाभ होगा।

दिल्ली सरकार ने पेंशन ट्रस्ट के अंतर्गत दिल्ली विधुत बोर्ड- कर्मचारी टर्मिनल लाभ निधि (2002) के पेंशनभोगियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके अंतर्गत ग्रेच्युटी की सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्ताव पर ऊर्जा विभाग द्वारा विस्तार से चर्चा की गई और इसे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के विचार एवं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।
ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बताया है कि दिल्ली सरकार अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके सभी मामलों का समय पर समाधान भी सुनिश्चित करती है।
उन्होंने आगे बताया कि इस वृद्धि का वित्तीय प्रभाव 01.01.2024 से 31.03.2025 की अवधि के लिए लगभग ₹16 करोड़ और महंगाई भत्ते एवं भविष्य की वेतन वृद्धि के लिए ₹15 करोड़ अनुमानित है।
प्रस्तावित वृद्धि भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अनुमोदन के अनुरूप है।
आशीष सूद ने कहा की यह निर्णय सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा और सम्मान के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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