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राष्ट्रीय किसान संगठन और गुजरात तंबाकू उत्पादक और व्यापारी संघ ने संयुक्त रूप से अनिर्मित कच्चे तंबाकू पर 40% जीएसटी और 18% उत्पाद शुल्क का विरोध किया। चूंकि तंबाकू लंबे समय से नकदी फसल रही है और किसानों को व्यापारियों से अच्छी कीमत मिलती है, इसलिए गुजरात के 16 जिलों और 65 तालुकाओं में तंबाकू की खेती की जा रही है। लेकिन 01/02/2026 को आने वाले नए टैक्स जीएसटी 2.0 के अनुसार श्री सरकार ने व्यापारियों पर जीएसटी 40% और 18% एक्साइज ड्यूटी का बोझ डाल दिया है, जिससे व्यापारी असमंजस की स्थिति में हैं और वे नए सीजन में खरीदारी नहीं करने के मूड में हैं। और यदि वे ऐसा करते हैं, तो पूरे गुजरात के अनुमानित 30 लाख किसान मित्र प्रभावित होंगे और वे तम्बाकू की खेती नहीं कर पाएंगे, ताकि व्यापारी किसानों का माल अच्छी कीमत पर खरीद सकें। दिनांक 23/01/2026 को किसानों एवं व्यापारियों द्वारा विधायक श्री, ए.पी.एम.सी. के अध्यक्ष श्री एवं मामलतदार श्री को अपील पत्र दिया गया। 24/01/2026 उनावा (उंझा) में किसान एवं व्यापारी के द्वारा विधायक श्री, ए.पी.एम.सी. अध्यक्ष श्री एवं मामलतदार श्री को अपील पत्र दिया गया.
27/01/2026 धानेरा में किसानों एवं व्यापारियों ने मामलतदार श्री को अपील पत्र प्रस्तुत किया।*जीएसटी 2.0 से पूरे भारत में तंबाकू किसानों की आय कम हो जाएगी?

  • भारत में तम्बाकू 3.6 करोड़ लोगों को रोजगार देता है जिसमें 60 लाख किसान शामिल हैं। कृषि प्रसंस्करण व्यापार निर्यात सहित 4.5 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका इससे जुड़ी है।
  • ⁠भारत दुनिया में अनिर्मित तंबाकू के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है।
  • जीएसटी 2.0 में सरकार किसानों से कच्चा तंबाकू खरीदती है और उसे साफ करके (पत्तियां-लकड़ी-धूल अलग करके) ग्रेडिंग (अलग-अलग साइज) करती है। ऐसे व्यापारियों पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है और अतिरिक्त 18% उत्पाद शुल्क लगाया गया है। जो व्यापारी किसान का कच्चा तम्बाकू लेकर उसे ही बाजार में बेचने योग्य बनाते हैं और यदि सरकार द्वारा उन पर टैक्स का बोझ डाला जाएगा तो व्यापारियों पर आर्थिक टैक्स का बोझ ज्यादा हो जाएगा और वे किसानों को अच्छा वाजिब दाम नहीं दे पाएंगे। इसका सीधा असर किसान और उसके परिवार की आय पर पड़ता है। यह सरकार के दोहरे रवैये को भी दर्शाता है जैसे कि तैयार बीड़ी पर 18% जीएसटी है लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाले कच्चे तंबाकू पर 40% जीएसटी और 18% उत्पाद शुल्क है। इससे वे व्यापारी भी असमंजस में हैं जो किसानों से कच्चा तंबाकू खरीदकर उसकी साफ-सफाई और ग्रेडिंग करते हैं।इसलिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय किसान संघ और तम्बाकू उत्पादक एवं व्यापारी संघ के किसान मित्रों और व्यापारिक मित्रों ने माननीय निर्मला सीतारमण जी, जीएसटी परिषद, राज्य सरकार, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अधिकारियों से लेकर राजनेताओं तक अपनी अपिल को प्रस्तुत किया है और उनसे जल्द से जल्द इसका समाधान करने का अनुरोध किया है।
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