लूट व शस्त्र अधिनियम के 03 मामलों में उद्घोषित अपराधी घोषित
पूर्व में 06 अपराधिक मामलों में संलिप्त
परिचय:
एआरएससी/अपराध शाखा की टीम ने कुख्यात लुटेरे राजेश कुमार @ मर्री, उम्र 28 वर्ष, निवासी देवी नगर, करावल नगर, दिल्ली को वजीराबाद रोड, गोकुलपुरी, दिल्ली से गिरफ्तार किया है। वह थाना आनंद विहार, थाना कोतवाली और थाना करावल नगर के लूट और शस्त्र अधिनियम के 03 जघन्य मामलों में वांछित था | जमानत मिलने के बाद उसने निर्धारित समय पर जेल अधिकारियो के समक्ष समर्पण नही करने के कारण माननीय कोर्ट द्वारा उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया था | वह पूर्व में 06 अपराधिक मामलों में भी संलिप्त है |
सूचना टीम और संचालन:
प्रधान सिपाही भूपेंद्र सिंह को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी राजेश कुमार @ मर्री जो थाना आनंद विहार, थाना कोतवाली और थाना करावल नगर के 03 जघन्य मामलों में उद्घोषित अपराधी घोषित है वह करावल नगर, दिल्ली के क्षेत्र में छिपकर रहता है और उसे वहां से पकड़ा जा सकता है।
संयुक्त आयुक्त एसडी मिश्रा और उपायुक्त अमित गोयल द्वारा सहायक आयुक्त अरविंद कुमार की देखरेख में एक टीम का गठन किया गया जिसका नेतृत्व निरीक्षक के. के. शर्मा कर रहे थे| जिसमें उप-निरीक्षक मानवेंद्र सहायक उप-निरीक्षक श्याम सिंह, सहायक उप-निरीक्षक कैलाश, सहायक उप-निरीक्षक अशोक, प्रधान सिपाही सुनीत कुमार, प्रधान सिपाही कपिल राज, प्रधान सिपाही भूपेंद्र, प्रधान सिपाही नितिन राठी और प्रधान सिपाही ललित कुमार शामिल थे |
अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी राजेश कुमार @ मर्री बार-बार अपना ठिकाना बदल रहा था और अपने परिवार के सदस्यों के साथ देवी नगर, करावल नगर में किराए के घर में छिपकर रह रहा था | टीम द्वारा लंबे समय तक पीछा करने के बाद राजेश @ मारी को फुट ओवर ब्रिज, गोकलपुरी, करावल नगर, दिल्ली के पास से सफलतापूर्वक पकड़ा लिया गया।
पूछताछ:
पूछताछ के दौरान आरोपी राजेश कुमार @ मर्री ने खुलासा किया कि उसने अपने सहयोगियों के साथ गीता कॉलोनी फ्लाईओवर, आईटीओ कट के पास शिकायतकर्ता से सोने की चेन और हीरे की अंगूठी लूट कर मौके से फरार हो गए थे। इस सन्दर्भ में प्राथमिकी संख्या 720/15, धारा 392/34 भारतीय दण्ड संहिता, थाना कोतवाली, दिल्ली में दर्ज की गई थी। आरोपी राजेश कुमार @ मर्री को इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जमानत मिलने के बाद उसने जेल अधिकारियो के समक्ष समर्पण नही किया और उसे अदालत द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था।
उसने आगे बतलाया कि दिनांक 11.05.2018 को, शिकायतकर्ता ₹ 50000/- राशि जमा करने के लिए बैंक जा रहा था। जब शिकायतकर्ता एसबीआई बैंक, एजीसीआर एन्क्लेव, आनंद विहार, दिल्ली के पास पहुंचा और अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की, तो आरोपी ने अपने सहयोगियों के साथ बंदूक की नोक पर उसका बैग लूट लिया जिसमें ₹ 50000 / – व महत्वपूर्ण दस्तावेज थे | वारदात को अंजाम देने के बाद वे सभी आरोपी मौके से भाग गये | इस संबंध में प्राथमिकी संख्या 166/18, धारा 392/397/34 भारतीय दण्ड संहिता, थाना आनंद विहार, दिल्ली में दर्ज की गई थी। इस मामले में उसे पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है | इस मामले में जमानत मिलने के बाद उसने जेल अधिकारियों के समक्ष समर्पण नहीं किया और माननीय कोर्ट द्वारा उसे उदघोषित अपराधी घोषित कर दिया गया था।
उसने आगे बतलाया कि वर्ष 2018 में, थाना करावल नगर, दिल्ली के क्षेत्र में उसके कब्जे से एक पिस्तौल बरामद की गई थी। इस सन्दर्भ में प्राथमिकी संख्या 223/18, धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट दर्ज की गई थी। जमानत मिलने के बाद उसने जेल अधिकारियों के समक्ष समर्पण नहीं किया और उसे इस मामले में भी उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया था।
आरोपी की अपराधिक संलिप्तता:
- प्राथमिकी संख्या 720/2015, धारा 392/34 भारतीय दण्ड संहिता, थाना कोतवाली, दिल्ली।
- प्राथमिकी संख्या 823/2015, धारा 392/397/34 भारतीय दण्ड संहिता, थाना कोतवाली, दिल्ली।
- प्राथमिकी संख्या 166/2018, धारा 392/397/411/34 भारतीय दण्ड संहिता, थाना आनंद विहार,दिल्ली।
- प्राथमिकी संख्या 223/2018, धारा 25/54/59 शस्त्र अधिनियम, थाना करावल नगर, दिल्ली।
- प्राथमिकी संख्या 262/2019, धारा 25 ए एक्ट, थाना अपराध शाखा, दिल्ली।
- प्राथमिकी संख्या 172/2013, धारा 376(2)/363 भारतीय दण्ड संहिता व 6-पॉक्सो एक्ट, थाना शकरपुर, दिल्ली।
आरोपी का प्रोफाइल:
आरोपी राजेश उम्र 28 साल, निवासी देवी नगर, करावल नगर, दिल्ली ने 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई लोनी, गाजियाबाद से की है और ऑटो ड्राइवर का काम करता था। वह क्षेत्र के आदतन अपराधियों के संपर्क में आया और सशस्त्र लूट व झपटमारी की घटनाओं को अंजाम देने लगा व अपराध की दुनिया में शामिल हो गया |