दिल्ली के महेंद्र पार्क थाना क्षेत्र में डकैती व हत्या के मामले में वांछित एक शातिर अपराधी, बेल जंपर को आईएससी, अपराध शाखा, दिल्ली द्वारा गिरफ्तार किया गया

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 वह पिछले 3 वर्षों से फरार था।

इसके अलावा, वह हरियाणा के सदर बहादुरगढ़ थाने में दर्ज एक अन्य आर्म्स एक्ट मामले में भी वांछित था।

उसके आत्मसमर्पण से बचने और गिरफ्तारी से बचने के लिए उसे गुप्त तरीके से गलत तरीके से बंधक बनाने के संबंध में सदर बहादुरगढ़ थाने में एक फर्जी मामला दर्ज किया गया था।

घटना:

दिल्ली भर में वांछित अपराधियों पर नजर रखते हुए, क्राइम ब्रांच की आईएससी की टीम को एक वांछित आरोपी अंकित उर्फ ​​सुखा उर्फ ​​काला उर्फ ​​औधा मिला। विवरण की जांच करने पर पता चला कि वह एफआईआर संख्या 292/2018, दिनांक 16.07.2018, यू/एस-302/394/120-बी/420/468/471/174-ए/34 आईपीसी, पुलिस स्टेशन महेंद्रा पार्क, दिल्ली में वांछित है। इस घटना में, तीन लोगों ने पिस्टल (घातक हथियार) से राजेश गुप्ता नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी, ताकि वह एसएसआई 53, आरयू नगर, जहांगीर पुरी, दिल्ली में फैक्ट्री के सामने खड़ा हो।

सूचना एवं टीम: उसके द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता और भविष्य में इस तरह के जघन्य अपराध की आशंका को देखते हुए, आईएससी, क्राइम ब्रांच की एक समर्पित टीम को उपर्युक्त मामले में शामिल वांछित अपराधी को पकड़ने का काम सौंपा गया था। 20.12.2024 को, एचसी आशीष नंबर 576/क्राइम को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक हताश अपराधी जिसका नाम अंकित उर्फ ​​सुखा उर्फ ​​काला उर्फ ​​औधा है, जो कि एफआईआर नंबर 292/2018 दिनांक 16.07.2018, यू/एस-302/394/120-बी/420/468/471/174-ए/34 आईपीसी, पुलिस स्टेशन महिंद्रा पार्क, दिल्ली के मामले में वांछित है, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में खुद को छुपा रहा है और अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है। इसलिए, एसआई राकेश, एसआई संजय, एएसआई विनय, एचसी रविंदर, एचसी आशीष और सीटी की एक टीम। अमित को इंस्पेक्टर सतेंद्र पूनिया की देखरेख और श्री रमेश चंद्र लांबा, एसीपी/आईएससी के समग्र मार्गदर्शन में गठित किया गया था। टीम तुरंत स्थान पर पहुंची और तकनीकी निगरानी और गुप्त मुखबिरों के माध्यम से उस पर नज़र रखी। तकनीकी विश्लेषण और मानव संसाधनों के माध्यम से एकत्रित जानकारी के माध्यम से बहुत प्रयासों के बाद, 21.12.2024 को अंकित उर्फ ​​सुखा उर्फ ​​काला उर्फ ​​औधा को हनुमान मंदिर, खैरी महलपुरा, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश के पास से सफलतापूर्वक पकड़ा गया।

पूछताछ और कार्यप्रणाली: पूछताछ के दौरान, आरोपी अंकित @ सुखा @ काला @ औधा ने खुलासा किया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर राजेह गुप्ता से पैसे लूटने की साजिश रची थी। योजना के अनुसार, 16.07.2018 को, उसने राजेश गुप्ता को लूटने के लिए गोली मार दी, जब वह जहांगीर पुरी के इलाके में अपने कारखाने के बाहर खड़ा था। राजेश गुप्ता अपनी चोटों के कारण बच नहीं सका और उसकी मृत्यु हो गई। माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त मामले की सुनवाई के दौरान, उसे इस मामले में उद्घोषित अपराधी (पीओ) घोषित किया गया और बाद में वर्ष 2020 में गिरफ्तार किया गया। 28.04.2021 को अंकित @ सुखा @ काला @ औधा को माननीय न्यायालय से स्व-उपचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। अंतरिम जमानत मिलने के बाद, उसने अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुद को अज्ञात व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से गुप्त रूप से कैद करके लापता दिखाने और अपने आत्मसमर्पण से बचने और गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस स्टेशन सदर बहादुरगढ़, हरियाणा में प्राथमिकी दर्ज करने की योजना बनाई। तदनुसार, आरोपी के पिता रमेश कुमार ने एफआईआर संख्या 241/2021, दिनांक 21.08.2021, यू/एस 346 आईपीसी के तहत पीएस सदर बहादुरगढ़, हरियाणा में मामला दर्ज करवाया। अंतरिम जमानत अवधि पूरी होने पर, आरोपी अंकित उर्फ ​​सुखा उर्फ ​​काला उर्फ ​​औधा ने आत्मसमर्पण नहीं किया और तब से वह फरार था। जब माननीय न्यायालय ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया, तो माननीय न्यायालय के समक्ष यह दायर किया गया कि वह वर्ष 2021 से गुप्त रूप से गलत तरीके से कैद होने के कारण लापता है और इस संबंध में पीएस सदर बहादुरगढ़, हरियाणा में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

आरोपी का परिचय: अंकित उर्फ ​​सुखा उर्फ ​​काला उर्फ ​​औधा निवासी तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा (उम्र- 27 वर्ष) बी.ए. द्वितीय वर्ष तक पढ़ा हुआ है। इस बीच वह गलत संगत में पड़ गया और नशा करने लगा। नशे की अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उसने अपराध करना शुरू कर दिया। वह पहले भी आर्म्स एक्ट के एक मामले में शामिल रहा है, जो थाना सदर बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा में दर्ज है और इस मामले में उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। उसे धारा 35 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

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