• माननीय एमएम तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली द्वारा दिनांक 17.10.2019 के आदेश द्वारा आरोपी को घोषित अपराधी घोषित किया गया।
• आरोपी/अपराधी अपने पते बदलकर 03 साल से अधिक समय से अदालती कार्यवाही से बचने के लिए खुद को छिपा रहा था।
थाना बुराड़ी, उत्तर जिला की एक टीम ने एक उद्घोषित अपराधी मो. यामीन निवासी बी-ब्लॉक, मीर विहार, मदनपुर डबास, रानीखेड़ा, दिल्ली, उम्र-40 साल।
घटना, टीम और गिरफ्तारी:
फरार उद्घोषित अपराधियों को पकड़ने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के मद्देनजर, पीएस बुरई के पीओ स्टाफ, जिसमें एचसी सोमवीर और एचसी सनोज यादव शामिल हैं, कड़ी निगरानी में इंस्पेक्टर। राजेंद्र सिंह, एसएचओ/पीएस बुराड़ी और सुश्री अलका आजाद, एसीपी/तिमारपुर के मार्गदर्शन में बी-ब्लॉक, मीर विहार, मदनपुर डबास, रानीखेड़ा, दिल्ली से एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान मो. यामीन, उम्र-40 साल।
पूछताछ और पुलिस रिकॉर्ड में जांच करने पर, आरोपी को एमएम श्री गौरव शर्मा, तीस हजारी न्यायालयों के माननीय न्यायालय द्वारा एक शिकायत मामले (सीसी संख्या 510693/16) के तहत 138 एनआई अधिनियम के तहत पीओ घोषित किया गया था। दिल्ली, दिनांक 17.10.2022 के आदेश द्वारा। आरोपी व्यक्ति को 23.11.2022 को थाना बुराड़ी में सीआरपीसी की धारा 41.1 (सी) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
पूछताछ:
लगातार पूछताछ में आरोपी मो. यामीन ने खुलासा किया कि वर्ष 2016 में, उसने पूजा फाइनेंस, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली से महिंद्रा सेंचुरो बनाने के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदी और फाइनेंस की थी और कंपनी ने उसके खिलाफ तीस हजारी की माननीय अदालत में एक शिकायत मामला दायर किया है क्योंकि वह समय पर किस्तों का भुगतान ठीक से नहीं कर सके। इसके बाद, उन्हें माननीय न्यायालय द्वारा पीओ घोषित किया गया था और वह सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी और रानीखेड़ा, दिल्ली के क्षेत्र में अपने पते बदलकर अदालती कार्यवाही से बच रहे थे।
अभियुक्त/घोषित अपराधी को कानून के प्रावधानों के अनुसार संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
आरोपी व्यक्ति का विवरण:
• मो. यामीन निवासी बी-ब्लॉक, मीर विहार, मदनपुर डबास, रानीखेड़ा, दिल्ली, उम्र-40 साल।