- राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने विवादित क्षेत्र में नए सिरे से सीमांकन करने का आदेश दिया
- डीडीए ने तोड़फोड़ अभियान के लिए राजस्व विभाग के सीमांकन का इस्तेमाल किया था, दिल्ली सरकार ने सीमांकन को रद्द किया
- कब्जाधारियों को बिना कोई नोटिस दिए और उनको अंधेरे में रखकर सीमांकन किया गया है- कैलाश गहलोत
- डीएम (दक्षिण) को भूमि का नए सिरे से सीमांकन करने और नए निर्देश के संबंध में तुरंत डीडीए को सूचित करने के लिए कहा गया है- कैलाश गहलोत
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार डीडीए के तोडगों अभियान के शिकार हजारों दिल्लीवासियों के बचाव में उतर आई है। केजरीवाल सरकार ने डीडीए को महरौली में तोड़फोड़ अभियान को रोकने के निर्देश दिया है। डीडीए ने तोड़फोड़ अभियान के लिए राजस्व विभाग के सीमांकन का उपयोग किया था। लेकिन दिल्ली सरकार ने अपनी प्रक्रिया में गड़बड़ी मिलने पर सीमांकन को रद्द कर दिया है। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने विवादित क्षेत्र का नए सिरे से सीमांकन कराने का आदेश दिया है। राजस्व मंत्री ने कहा है कि कब्जाधारियों को बिना कोई नोटिस दिए अंधेरे में रखकर सीमांकन किया गया है। उन्होंने जिलाधिकारी (दक्षिण) को भूमि का नए सिरे से सीमांकन करने और डीडीए को तत्काल इस बारे में सूचित करने का निर्देश दिया है।
दिल्ली सरकार ने महरौली मे तोडफोड़ अभियान के इस मुश्किल समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। महरौली पुरातत्व पार्क के सीमांकन के नाम पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) महरौली विधानसभा क्षेत्र में तोड़ फोड़ अभियान चला रहा है। दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत को इस मामले में मालवीय नगर विधायक सोमनाथ भारती और लाडा सराय गांव के निवासियों से दो आवेदन प्राप्त हुए।
इनमें कहा गया कि डीडीए के पास संबंधित भूमि पर अतिक्रमण की पहचान करने के लिए दिल्ली के राजस्व विभाग का सीमांकन एकमात्र स्रोत है। राजस्व विभाग द्वारा किया गया सीमांकन अवैध और शून्य था। यह न तो कानून के अनुसार किया गया था और न ही इससे पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया था। आवेदनों में अनुरोध किया गया था कि उक्त मामले में तत्काल संज्ञान लिया जाए और राजस्व अधिकारियों को उक्त सीमांकन प्रतिवेदन को निरस्त करने के निर्देश जारी किए जाएं।
इस पर संज्ञान लेते हुए राजस्व मंत्री ने तत्काल मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलायी। बैठक में सामने आया कि विभाग ने सीमांकन प्रक्रिया के दौरान उक्त व्यक्तियों को नोटिस जारी नहीं किया था। सीमांकन के तरीके को सही नहीं बताते हुए कैलाश गहलोत ने कहा कि लाडा सराय गांव घनी आबादी वाला क्षेत्र है और गाँव में मकान बहुत पुराने हैं।
इसके अलावा 10 फरवरी 2023 को हुई बैठक में राजस्व अधिकारियों ने स्वीकार किया कि खसरा संख्या के सीमांकन से पहले उक्त खसरा संख्या के कब्जाधारियों को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। ऐसे में स्पष्ट रूप से सीमांकन प्रक्रिया के दौरान उक्त कब्जाधारियों की कोई भागीदारी नहीं थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रहने वालों को अंधेरे में रखकर सीमांकन किया गया है। पीड़ित व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं दी गई।
राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने स्थिति को देखते हुए ग्राम लाडा सराय स्थित महरौली पुरातत्व पार्क का नए सिरे से सीमांकन करने का निर्देश जिलाधिकारी (दक्षिण) को दिया है। राजस्व मंत्री ने आदेश दिया है कि इस कवायद के दौरान जिन व्यक्तियों के प्रभावित होने की संभावना है, उन्हें निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए सीमांकन के दौरान उपस्थित रहने के लिए कहा जा सकता है। डीएम (दक्षिण) को डीडीए अधिकारियों को इस आदेश के बारे में तुरंत सूचित करने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा।