Ø गोल मार्केट को संग्रहालय के रूप में नया स्वरूप देने, औरंगजेब लेन का नाम बदलकर ‘डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम लेन’, स्मार्ट कंट्रोल एलईडी लाइट्स लगाने आदि मुद्दे परिषद द्वारा पारित किये गये।
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) की आज हुई परिषद की बैठक पालिका परिषद के अध्यक्ष – श्री अमित यादव की अध्यक्षता में हुई। आज की बैठक में उपस्थित पालिका परिषद के उपाध्यक्ष – श्री सतीश उपाध्याय, विधायक और सदस्य – एनडीएमसी – श्री वीरेंद्र सिंह कादियान, परिषद सदस्य – श्री कुलजीत सिंह चहल, श्रीमती विशाखा सैलानी, श्री गिरीश सचदेवा और एनडीएमसी की सचिव – डॉ. अंकिता चक्रवर्ती ने विभिन्न नागरिक केन्द्रित, बुनियादी ढांचे और कर्मचारी कल्याण पर केंद्रित प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी दी।
महत्वपूर्ण नागरिक केंद्रित और बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रस्ताव इस प्रकार हैं:-
1. एक संग्रहालय के रूप में मुख्य गोल मार्केट भवन का संरक्षण और जीर्णोद्धार तथा सर्विस ब्लॉक एवं सबवे के निर्माण सहित आसपास के क्षेत्र का पुनर्विकास करना।
गोल मार्केट के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू करने से पहले निम्नलिखित गतिविधियां एक साथ की जाएंगी:-
• संग्रहालय का विषय परिषद द्वारा यथाशीघ्र तय किया जाएगा।
• कार्य के दायरे में गोल मार्केट का पुनर्वास, संरक्षण और आसपास के क्षेत्र का पुनर्विकास, सिविल कार्य, आंतरिक बहाली, उन्नयन, आंतरिक कार्य, प्लंबिंग कार्य, विद्युत सहित सर्विस ब्लॉक और गोल मार्केट भवन के बीच सर्विस ब्लॉक और सबवे का निर्माण शामिल है। प्रकाश व्यवस्था (आंतरिक और बाहरी), प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया कार्य, अग्निशमन कार्य, आदि शामिल है।
• मुख्य विशेषताएं: सेंट्रल कोर्ट यार्ड में ग्लास डोम छत संरचना, फाल्स सीलिंग सहित पहली मंजिल की इंसुलेटेड छत संरचना का पुनर्निर्माण, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, सजावटी फिटिंग और फिक्स्चर, सर्विस ब्लॉक, सर्विस टनल, सबवे और लिफ्ट आदि शामिल हैं।
• परिषद द्वारा प्रस्तावित संग्रहालय की थीम को अंतिम रूप देने पर लगभग 21 करोड़ रुपये की लागत पर काम सौंपने का निर्णय लिया गया।
2. एनडीएमसी क्षेत्र के अंतर्गत औरंगजेब लेन का नाम बदलकर ‘डॉ.’ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम लेन’ करना
एनडीएमसी क्षेत्र के अंतर्गत ‘औरंगजेब लेन’ का नाम बदलकर ‘डॉ. ए.पी.जे ‘अब्दुल कलाम लेन’ करने पर नई दिल्ली नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 231 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के संदर्भ में विचार करने के लिए परिषद के समक्ष एक एजेंडा रखा गया। परिषद ने औरंगजेब लेन का नाम बदलकर “डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम लेन” करने को मंजूरी दे दी है।
3. स्मार्ट कंट्रोल एलईडी लाइट्स से एचपीएसवी लाइट्स को बदलना
परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि मौजूदा एचपीएसवी लाइटों को ऊर्जा कुशल व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित और निगरानी वाली एलईडी स्ट्रीट लाइट फिटिंग और व्यक्तिगत नियंत्रण गार्डन लाइट से बदलने के कार्य के लिए लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत पर कार्य देने की मंजूरी दी गई।
4. 11 केवी ग्रेड (अर्थड), एचटी, एक्सएलपीई इंसुलेटेड, एल्यूमिनियम कंडक्टर, आर्मर्ड केबल की खरीद आकार: 400 वर्ग मिमी/ 3 सी (151 चिह्नित)। (मात्रा: 111321 मीटर) को खरीदना
परिषद द्वारा 111321 मीटर की केवल खरीद के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत पर आपूर्ति आदेश देने का निर्णय लिया गया। 11 केवी ग्रेड (अर्थड), एचटी, एक्सएलपीई इंसुलेटेड, एल्यूमिनियम कंडक्टर, आर्मर्ड केबल आकार: 400 वर्ग मिमी/ 3 सी (आईएसआई चिह्नित) की केवल लाइन को अब खरीदा जा सकेगा।
5. एनडीएमसी क्षेत्र में पुरानी सीवर लाइन की डी-सिल्टिंग और पुनर्वास करना
एनडीएमसी क्षेत्र की सीवरेज प्रणाली 80 वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण अपना उपयोगी जीवन पूरा कर चुकी है और वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हद तक पर्याप्त है।
परिषद द्वारा शांति पथ से सत्य सदन, मधु लिमये मार्ग तक स्ट्रक्चरल लाइनर विधि द्वारा 990 से 1143 मिमी व्यास की सीवर लाइन की डी-सिल्टिंग और पुनर्वास के कार्य के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। चरण-III के तहत कौटिल्य मार्ग और कुशक नाले के किनारे मुख्य कार्य यानी लाइनिंग कार्य और इसके पूर्व और बाद के परामर्श कार्य के लिए अलग-अलग विस्तृत अनुमान के लिए कार्य को क्रमशः भाग-ए और बी में विभाजित करने की भी अनुमति दी गई।
6. वर्ष 2023-24 के लिए एलोपैथिक दवाओं की खरीद के लिए रुपये 600 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय स्वीकृति।
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) कर्मचारियों, उनके आश्रितों और कहीं से भी एनडीएमसी डिस्पेंसरी और अस्पताल में आने वाले आम लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराने सहित चिकित्सा देखभाल मुफ्त प्रदान करती है।
इस उद्देश्य के लिए, एलोपैथिक दवाओं की खरीद के लिए वर्ष 2023-24 (बजट अनुमान) के बजटीय प्रस्ताव के तहत 600 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
परिषद ने ई-टेंडर के माध्यम से दर – अनुबंध से सभी श्रेणी ए, बी और सी के लिए वर्ष 2023-24 के लिए एलोपैथिक दवाओं की खरीद के लिए 600 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की है।
7. एनडीएमसी के चिकित्सा सेवा विभाग के लिए श्रेणी ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ श्रेणी में विभिन्न पदों के भर्ती विनियम (आरआर) का निर्धारण करना
विभिन्न पदों के लिए आरआर 1994 से पहले तैयार किया गए है और आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए, एनडीएमसी में विभिन्न पदों के इन आरआर का निर्माण और परिषद द्वारा अनुमोदन एक अपरिहार्य आवश्यकता है ताकि चिकित्सा सेवा विभाग की कार्यात्मक दक्षता बनाए रखी जा सके। मसौदा आरआर पदों के लिए सलाहकार (कार्मिक) और उपयोगकर्ता विभाग (चिकित्सा सेवा विभाग) के परामर्श से तैयार किये गये है। इन्हे परिषद ने आगामी कार्यवाही के लिए अनुमोदित कर दिया है।
8. एनडीएमसी के आयुष विभाग के लिए श्रेणी ए और सी में विभिन्न पदों की भर्ती विनियम (आरआर) तैयार करना
आयुष विभाग में नए विंग/विभाग के खुलने और नियमित आधार पर पदों के सृजन के कारण, विभाग की बेहतरी और जनहित में नियमित आधार पर पदों को भरने के लिए भर्ती नियम बनाने की मांग है। भर्ती नियमों की अनुपलब्धता के कारण ये पद नियमित आधार पर नहीं भरे जा सके है। इसलिए भर्ती नियम, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएंडटी) और भारत सरकार के अन्य सरकारी संगठनों के आधार पर सलाहकार (कार्मिक), एनडीएमसी के परामर्श से संदर्भ लेते हुए मौजूदा निर्देशों के अनुसार समान पदों के आरआर तैयार किए गए हैं। इन्हे परिषद ने आगामी कार्यवाही के लिए अनुमोदित कर दिया है।
9. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) द्वितीय अधिनियम 2011 की वैधता का विस्तार करना
इससे पहले एनडीएमसी ने परिषद द्वारा पारित संकल्प दिनांक 26-12-2020 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा अधिनियम, 2011 की वैधता के विस्तार के संबंध में अपने विचार भेजे थे। इसे परिषद के समक्ष उपरोक्त विषय पर विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत किया गया है। विचार-विमर्श के परिणाम को परिषद की मंजूरी के बाद ईबीआर विभाग द्वारा लागू किया जाएगा।
परिषद, एनडीएमसी अधिनियम, 1994 द्वारा शासित है और परिषद इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत नीतिगत निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से सशक्त है। इसलिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा अधिनियम, 2011 की वैधता के विस्तार का मामला उचित निर्णय के लिए परिषद के समक्ष रखा गया है और इसे मंजूरी दी गई।