पैरोल जम्पर का पता लगाने के लिए, टीम ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए मतदाता कार्ड बनाने के लिए चुनाव अधिकारी के रूप में काम किया।
इंस्पेक्टर के नेतृत्व में अंतरराज्यीय सेल, अपराध शाखा, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली की एक टीम। मनमीत मलिक, श्री की देखरेख में। एसीपी/आईएससी रमेश लांबा ने मोहम्मद नाम के एक पैरोल जंपर को गिरफ्तार किया है। मुस्ताक. दोषी मो. मुस्ताक केस एफआईआर नंबर 450/2013, आईपीसी की धारा 302/201/34, पीएस जामिया नगर, दिल्ली में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और उसे 15.05.2021 को COVID-19 महामारी के दौरान रिहा कर दिया गया था। उसे 90 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करना था लेकिन वह तब से अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था।
घटना:
आरोपी मो. मुस्ताक और उसके दो दोस्तों का एक चाय की दुकान पर झगड़ा हो गया और शिकायतकर्ता के बेटे ने इसकी जानकारी दुकान मालिक को दे दी, जिससे आरोपी नाराज हो गए और शिकायतकर्ता को धमकी दी। अगले दिन, आरोपियों ने शिकायतकर्ता के बेटे को फोन किया और कुछ देर बाद शिकायतकर्ता ने सुना कि कुछ गिर गया है। जब शिकायतकर्ता अपने घर से बाहर आया तो उसने अपने बेटे को खून से लथपथ पाया जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि दुश्मनी के कारण तीनों आरोपियों ने उसके बेटे को 5वीं मंजिल से फेंक दिया था। तदनुसार, उपरोक्त मामला दर्ज किया गया था। निशानदेही पूरी होने के बाद आरोपी मो. मुस्ताक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें 15.05.2021 को COVID-19 महामारी के दौरान 90 दिनों के लिए आपातकालीन पैरोल पर जेल से रिहा किया गया था, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और तब से फरार थे।
सूचना एवं संचालन:
दिनांक 06.04.2024 को एसआई रीतेश कुमार को दोषी मो. के ठिकाने के संबंध में गुप्त सूचना मिली। मुस्ताक ने बताया कि वह फिलहाल मुंबई में रह रहा है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसआई रितेश कुमार, जय कुमार और राजीव की छापेमारी दल का गठन किया गया। तकनीकी विश्लेषण और मैनुअल इंटेलिजेंस की मदद से, टीम ने मुंबई के घनी आबादी वाले स्लम एरिया गोवंडी से उपरोक्त दोषी/पैरोल जंपर का पता लगाया। चूंकि कोई विशिष्ट पता नहीं है, इसलिए टीम ने चुनाव अधिकारी के रूप में काम किया और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता कार्ड बनाने के लिए 500 से अधिक घरों में गई। टीम के अथक प्रयासों से दोषी को पकड़ लिया गया। उसने अपनी दाढ़ी-मूंछें कटवाकर अपनी पहचान बदल ली थी।
पूछताछ के दौरान दोषी मो. मुस्ताक ने खुलासा किया कि आपातकालीन पैरोल पर रिहा होने के बाद वह अपने गांव गया और शादी कर ली। वहां उसके पास आय का कोई साधन नहीं था और पुलिस भी उसकी तलाश कर रही थी इसलिए वह मुंबई चला गया और वहां काम करने लगा। उसे संबंधित जेल अधिकारियों के समक्ष पेश किया जा रहा है।
प्रोफ़ाइल और पूछताछ:
दोषी मो. मुस्ताक का जन्म और पालन-पोषण ग्राम बेंगरा कोठी, थाना बिसपी, जिला मधुबनी, बिहार में हुआ। पैरोल मिलने के बाद, उन्होंने शादी कर ली और मुंबई चले गए और बैगनवाड़ी, गोवंडी, मुंबई के इलाके में कढ़ाई गोदाम में काम करना शुरू कर दिया।