दिल्ली नगर निगम ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपने अधिकारक्षेत्र में आने वाले मान्यता प्राप्त निजी सहायता रहित विद्यालयों को आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग से आने वाले छात्रों के लिए प्रति छात्र खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए लगभग 8.5 करोड़ की राशि जारी की

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*दिल्ली नगर निगम शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत छात्रों को हर सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध

दिल्ली नगर निगम ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए निगम के अधिकारक्षेत्र में आने वाले मान्यता प्राप्त निजी सहायता रहित विद्यालयों को आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग से आने वाले छात्रों के लिए प्रति छात्र खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए लगभग 8.5 करोड़ की राशि जारी कर दी है। दिल्ली नगर निगम ने शहरी सदर पहाड़गंज क्षेत्र के 4,केशवराम क्षेत्र के 7,नजफगढ़ क्षेत्र के 23,रोहिणी क्षेत्र के 17,दक्षिणी क्षेत्र के 10,नरेला क्षेत्र के 17 एवं पश्चिमी क्षेत्र के 47 मान्यता प्राप्त निजी सहायता रहित विद्यालयों को राशि आवंटित की है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के लिए वार्षिक फीस के लिए प्रति छात्र 26908 रुपए एवं 1100 रुपए वर्दी अथवा विद्यालय द्वारा इस मद में किए गए वास्तविक खर्च, इनमें से जो भी राशि कम हो का भुगतान विद्यालय को किया जाता है। दिल्ली नगर निगम शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत छात्रों के शिक्षा के मौलिक अधिकार के सफल निष्पादन हेतु अपनी जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्ध है।

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