- निम्नलिखित की बरामदगी के साथ, 03 जुआरी गिरफ्तार
नकद रु 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार रुपये)।
01 लैपटॉप एचपी।
08 मोबाइल फोन।
01 रजिस्टर।
01 कैलकुलेटर और वॉयस रिकॉर्डर।
- 01 पैरोल जम्पर हत्या मामले में पीएस सोनिया विहार और एएटीएस/एनईडी की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार
- 01-डकैती के मामले में 22 पूर्व संलिप्तता (डकैती/स्नैचिंग/चोरी) वाले घोषित अपराधी को टीम पीएस हर्ष विहार द्वारा गिरफ्तार किया गया
- करावल नगर टीम द्वारा गिरफ्तार 03 जुआरी-
दिनांक 07.10.2022 को, न्यू सुभानपुर गुजरां के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच चल रहे क्रिकेट मैच पर जुआ गतिविधियों के बारे में गुप्त सूचना थाना करावल नगर में प्राप्त हुई थी।
सूचना को सत्यापित किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साझा किया गया और उनके निर्देश पर एसएचओ / करावल नगर की देखरेख में एसआई दीपक, एसआई मतिवनन, एचसी दीपक और एचसी मनीष की एक पुलिस टीम ने गली नंबर 02, न्यू सभापुर में स्थित एक घर पर छापा मारा। करावल नगर।
छापेमारी के दौरान तीन व्यक्तियों नामतः शंकर कुमार पुत्र स्वर्गीय बद्री प्रसाद, संदीप कुमार देवल पुत्र स्वर्गीय बद्री प्रसाद और मंजीत सिंह उर्फ आशु पुत्र दलजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। परिसर की तलाशी के दौरान नकद रु. 1,40,000/- (एक लाख चौरासी हजार रुपये) चारा के रूप में इस्तेमाल किया गया, एक लैपटॉप- एचपी बनाने के लिए, आठ मोबाइल फोन, एक वॉयस रिकॉर्डर और प्रविष्टियों को लॉग करने के लिए इस्तेमाल किया गया एक रजिस्टर बरामद किया गया।
तदनुसार, एफआईआर संख्या 442/22 दिनांक 07.10.2022 यू/एस 3/4/55 दिल्ली जुआ अधिनियम, पीएस करावल नगर, दिल्ली के तहत मामला दर्ज किया गया था और जुआरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी।
गिरफ्तार व्यक्ति
- शंकर कुमार पुत्र स्वर्गीय बद्री प्रसाद निवासी नई सभापुर, गुजरां, करावल नगर, दिल्ली, आयु-38 वर्ष। उसने 8वीं तक पढ़ाई की और गांधी नगर होलसेल मार्केट में जींस पैंट सप्लाई का कारोबार करता है।
- संदीप कुमार देवल पुत्र स्वर्गीय बद्री प्रसाद निवासी नई सभापुर गुजरां, करावल नगर, दिल्ली- आयु-37 वर्ष। उसने 7वीं तक पढ़ाई की और गांधी नगर होलसेल मार्केट में जींस पैंट सप्लाई का कारोबार करता है।
- मंजीत सिंह @आशु पुत्र दलजीत सिंह निवासी नई सभापुर गुजरां करावल नगर, दिल्ली, आयु- 22 वर्ष, उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की है और गांधी नगर थोक बाजार में जींस पैंट की आपूर्ति का व्यवसाय करते हैं।
वसूली
नकद रु 1,40,000/- (एक लाख चौबीस हजार रुपये)।
ओ 01 लैपटॉप एचपी।
ओ 08 मोबाइल फोन।
ओ 01 रजिस्टर।
ओ 01 कैलकुलेटर और वॉयस रिकॉर्डर।
मामले काम कर गए
एफआईआर संख्या 442/22 दिनांक 07.10.2022 यू/एस 3/4/55 दिल्ली जुआ अधिनियम, पीएस करावल नगर, दिल्ली।
- हत्या के मामले में उच्च जोखिम वाला पैरोल जम्पर पीएस सोनिया विहार और एएटीएस/एनईडी की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार
07.10.2022 को क्षेत्र में “एक हत्या के मामले में एक उच्च जोखिम पैरोल जम्पर” को छिपाने के संबंध में, पीएस सोनिया विहार में मानव खुफिया के माध्यम से गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी।
सूचना प्राप्त होने पर पैरोल जम्पर की जानकारी विकसित करने और उसे पकड़ने के लिए पीएस टीम के साथ ऑपरेशन विंग को भी शामिल किया गया था।
पीएस सोनिया विहार और एएटीएस/एनईडी की एक संयुक्त टीम ने 5 वें पुस्ता के पास आरोपी के स्थान का पता लगाया और जाल बिछाया। दोपहर करीब 2 बजे मुखबिर के कहने पर एक व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उसने पुलिस की मौजूदगी को भांपते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन सतर्क पुलिस टीम ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया।
उनकी पहचान साहिल राणा पुत्र अशोक राणा R/O 223, V&PO घेवरा, दिल्ली, आयु-24 वर्ष के रूप में हुई थी। पूछताछ करने पर यह सामने आया कि वह एक हत्या के मामले में पैरोल से कूद रहा था एफआईआर संख्या 408/19 दिनांक 11/10/2019 यू/एस 302 आईपीसी, पीएस कंझावाला, दिल्ली और 07/07/2022 से पैरोल जम्पर पाया गया था। जिसमें वह शामिल था और चार्जशीट किया गया था। लगातार पूछताछ करने पर उसने खुलासा किया कि वह उक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाके में था।
धारा 41.1(एच) के तहत कार्रवाई Cr. पीसी, पीएस सोनिया विहार, दिल्ली दिनांक 07.10.2022 उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
गिरफ्तार व्यक्ति
साहिल राणा पुत्र अशोक राणा निवासी वी एंड पीओ घेवरा, दिल्ली, आयु-24 वर्ष।
- 01 डकैती के मामले में घोषित अपराधी, जिसमें पिछली 22 संलिप्तताएं (डकैती/स्नैचिंग/चोरी) हैं, टीम पीएस हर्ष विहार द्वारा गिरफ्तार किया गया।
07.10.2022 को एचसी सचिन राणा और एचसी शैलेंद्र की एक टीम ने एसएचओ/हर्ष विहार की देखरेख में एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया, जिसका नाम मनीष @ मन्नी पुत्र अशोक कुमार निवासी गांव- नवादा, उत्तम नगर दिल्ली आयु 26 वर्ष है। उन्हें श्री अजीत नारायण, एमएम/एसएचडी केकेडी, दिल्ली के न्यायालय द्वारा दिनांक 25/06/2022 के आदेश द्वारा पीओ घोषित किया गया था, मामले में एफआईआर संख्या- 95/14, धारा 392/411 आईपीसी, पीएस- हर्ष विहार, दिल्ली।
जांच में वह पहले (डकैती/स्नैचिंग और चोरी) के 22 मामलों में शामिल पाया गया था।