भाजपा की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने नगर निगम महापौर के स्थाई समिति चुनाव पुनः कराने के निर्णय पर रोक लगाई

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दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सचदेवा ने आज पत्रकारवार्ता में कहा है कि हम दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा नगर निगम महापौर सुश्री शैली ओबरॉय द्वारा नगर निगम की स्थाई समिति का चुनाव पुनः कराने की घोषणा के क्रियान्वयन पर रोक लगाये जाने का स्वागत किया है। पत्रकार वार्ता में निगम पार्षद श्रीमती रेखा गुप्ता, श्रीमती कमलजीत सहरावत एवं श्रीमती शिखा राय और प्रदेश प्रवक्ता श्री प्रवीण शंकर कपूर उपस्थित थे।

महापौर द्वारा कल देर शाम आगामी 27 फरवरी को पुनः स्थाई समिति चुनाव की घोषणा की गई थी जिसके विरूद्ध भाजपा की दो वरिष्ठ निगम पार्षद श्रीमती कमलजीत सहरावत एवं श्रीमती शिखा राय ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय में विशेष याचिका दायर कर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया जिस पर माननीय न्यायालय ने आज दोपहर सुनवाई कर महापौर के पुनः चुनाव के निर्णय पर रोक लगा कर उनसे 15 दिन में जवाब मांगा है।

श्रीमती कमलजीत सहरावत एवं श्रीमती शिखा राय ने कहा है माननीय न्यायलय का यह पहला प्रारम्भिक निर्णय आया है जिसने सच को स्थापित करने मे हमारी मदद की है और हम न्यायालय के आभारी है।

श्री वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को मनमाने ढंग से विधायिका एवं प्रशासन चलाने की आदत है और उच्च न्यायालय का यह निर्णय एक एतिहासिक निर्णय है जिसने आम आदमी पार्टी के मनमानी निरंकुशता से नगर निगम को चलाने के प्रयास पर रोक लगी है।

श्रीमती कमलजीत सहरावत एवं श्रीमती शिखा राय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को यह समझना होगा की वह दिल्ली सरकार की तरह नगर निगम को मनमाने ढंग से नही चला पायेंगे, यहाँ उन्हे बड़े सबल विपक्ष को जवाब देना होगा।

प्रदेश प्रवक्ता श्री प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि भाजपा ने केवल महापौर द्वारा स्थाई समिति के पुनः चुनाव कराने के निर्णय के विरूद्ध याचिका दायर की है और यह खेद का विषय है कि फरेब में माहिर आम आदमी पार्टी नेता जनता एवं मीडिया को यह कहकर गुमराह कर रहे हैं कि भाजपा प्रारंभिक मतदान को घोषित कराने के लिये न्यायालय गई है।

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