दिल्ली नगर निगम के आयुक्त अश्वनी कुमार ने दिल्ली में स्थित संस्थानों को मच्छरजनित बीमारियों से बचाव और नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने को कहा

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*मच्छरों का प्रजनन पाये जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान

*लार्वा और एडिस मच्छर का प्रजनन स्रोत पर समाप्त करने के युद्धस्तर पर कार्य करने का समय

*सप्ताह में एक दिन पानी जमा होने वाली वस्तुओं को साफ और सुखाने का किया आग्रह

दिल्ली नगर निगम के आयुक्त श्री अश्वनी कुमार ने कार्यालयों, संस्थानों और कार्य स्थलों पर मच्छरों का प्रजनन रोकने के लिए निगम के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इन बीमारियों का कोई उपचार और टीका नहीं है इसलिए डेंगू, मलेरिया तथा चिकनगुनिया से बचाव और नियंत्रण के लिए स्रोत पर एडिस मच्छरों का प्रजनन समाप्त करना एक मात्र उपाय है।

  श्री अश्वनी कुमार ने निगम द्वारा जारी परामर्शों में मच्छरजनित बीमारियों के बचाव और नियंत्रण के कदमों पर कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने सभी सरकारी/स्वायत्त कार्यालयों/शिक्षा संस्थानों /व्यावसायिक केंद्रों /व्यापार संघों/आर.डब्ल्यू.ए के प्रमुखों को एक परामर्श जारी कर पहले से अधिसूचित कदमों पर तेजी से कार्रवाई करने को कहा। निगमायुक्त श्री अश्वनी कुमार ने व्यापार संघों और आर.डब्ल्यू.ए और पदाधिकारियों और कार्यालयों के प्रशासनिक प्रमुखों से यह सुनिश्चित करने का कहा है कि ओवर हैड और अन्य टंकियों को ढक कर रखा जाए, कूलर की पानी की टंकियों पर फिर पेंट किया जाए और पैड बदला जाए, कूलरों को सप्ताह में एक बार साफ कर सूखने दिया जाए, जिन कूलरों को खाली नहीं किया जा सकता उनमें एक चम्मच पेट्रोल या मिट्टी का तेल डाला जाए, आसपास पानी जमा न होने दें और बर्तनों, बोतलो, गमलो और टायरों आदि में भी पानी जमा न होने दें तथा डी.बी.सी. कर्मचारियों को छत्त के ऊपर रखी टंकी की जांच करने के लिए ऊपर जाने दें।

  निगमायुक्त ने सभी संस्थानों के प्रमुखों को अपने संस्थान में मच्छरों का प्रजनन रोकने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा है जोकि निगम के जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर मच्छरों की रोकथाम के लिए मिलकर कार्य करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग जनता को मच्छरजनित बीमारियों से बचाव और नियंत्रण के लिए मदद देने के लिए अथक प्रयास कर रहा हैै और जिस संस्थान के परिसर में मच्छरों का प्रजनन मिलेगा वहां के अधिकारी और जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली नगर निगम दिल्ली के नागरिकों को बताना चाहता है कि नगर निगम (मलेरिया और अन्य मच्छरजनित रोग) उप नियम 1975 के अनुसार मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियों को बढ़ावा देना उचित नहीं है और मच्छरों के प्रजनन के बचाव के कदम नहीं उठाना एक दंडनीय अपराध है। बार बार मच्छरों का प्रजनन पाये जाने पर कानूनी नोटिस, चालान के अलावा पुलिस में भारतीय न्याय संहिता की धारा 271 के अंतर्गत शिकायत की जा सकती है।

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