दिल्ली सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान राशि को 50% कंपाउंड करने की घोषणा की; अब डीटीसी एटीआई भी चालान कर सकेंगे
*मौजूदा चालानों के लिए अधिसूचना के 90 दिनों के भीतर तथा बाद जारी किए गए नए चालान के लिए 30 दिनों के भीतर चालान का निपटान किया जाना ज़रूरी है *जुर्माना राशि में 50 प्रतिशत की छूट देकर हम दिल्लीवासियों को अपने चालानों का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित करContinue Reading










