• पीओ और जेल-बेल सेल, द्वारका के कर्मचारियों द्वारा एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया गया।
• तकनीकी और मैनुअल निगरानी के आधार पर आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
• आरोपी पहले भी डकैती और स्नैचिंग के 03 मामलों में शामिल रहा है।
टीम एवं संचालन-
घोषित अपराधियों के खिलाफ एक विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है और इंस्पेक्टर की अध्यक्षता में पीओ और जेल-बेल सेल, द्वारका जिले के पुलिस अधिकारियों की एक समर्पित टीम बनाई गई है। रघुवीर सिंह की समग्र देखरेख में एसआई कुलदीप कुमार, एएसआई सुरेंद्र, एचसी मुकुल, सीटी कुलवंत, सीटी बिशु और सीटी रोहित शामिल थे। घोषित अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए राम अवतार, एसीपी/ऑप्स द्वारका का गठन किया गया था। तदनुसार, इस संबंध में सुराग पाने के लिए मुखबिरों को भी क्षेत्र में लगाया गया था।
टीम तकनीकी और मैन्युअल जानकारी पर काम करना जारी रखती है। 21.06.23 को टीम द्वारका मेट्रो स्टेशन पर मौजूद थी, सीटी कुलवंत को गुप्त सूचना मिली कि सूरज उर्फ राजू नाम का एक व्यक्ति जिसे द्वारका अदालत ने पीओ घोषित किया था, अपने खिलाफ मामले की सुनवाई से बचने के लिए अपने बदले हुए पते पर रह रहा है। और वर्तमान में विल सर्फाबाद, सेक्टर-73 नोएडा, यूपी में रह रहे हैं। सूचना के आधार पर टीम उक्त स्थान पर पहुंची और मुखबिर की निशानदेही पर आरोपी व्यक्ति को टीम ने पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम और पता सूरज उर्फ राजू निवासी गांव सरफाबाद, सेक्टर-73 नोएडा, उत्तर प्रदेश, उम्र 24 वर्ष बताया।
सजा से बचने के लिए, अपने खिलाफ मुकदमे के दौरान, वह अपने घर से भाग गया और खुद को सजा से बचाने के लिए बार-बार पता बदलता रहा। रिकॉर्ड की जांच करने पर, यह पाया गया कि आरोपी सूरज उर्फ राजू को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.03.2023 के आदेश के तहत एफआईआर संख्या 925/18 यू/एस 379/356/411 आईपीसी पीएस बिंदापुर के मामले में उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था। सुश्री दीक्षा सेठी, एलडी. एमएम, द्वारका कोर्ट। तदनुसार, आरोपी व्यक्ति को डीडी संख्या 133ए दिनांक 21.06.23 के तहत सीआरपीसी की धारा 41.1(सी) पीएस बिंदापुर के तहत गिरफ्तार किया गया।
आरोपी गिरफ्तार-
• सूरज उर्फ राजू निवासी ग्राम सरफाबाद, सेक्टर-73 नोएडा, उत्तर प्रदेश, उम्र 24 वर्ष।
आरोपियों की पिछली संलिप्तताएँ-
- एफआईआर संख्या 860/18 यू/एस धारा 356/379/411/34 आईपीसी पीएस बिंदापुर।
- एफआईआर संख्या 925/18 यू/एस धारा 356/379 आईपीसी पीएस बिंदापुर।
- एफआईआर संख्या 54/19 यू/एस धारा 392/34 आईपीसी पीएस बिंदापुर।