दिल्ली नगर निगम के सेंट्रल जोन ने जनरल ट्रेड लाइसेंस (जीटीएल) नहीं होने पर 3 दुकानें सील की

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दिल्ली नगर निगम का अभियान जारी रहेगा और जीटीएल मानदंडों में चूक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

सामान्य व्यापार लाइसेंस (जीटीएल) के बिना व्यवसाय चलाने वाली दुकानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कारवाई के अभियान के तहत, दिल्ली नगर निगम के मध्य क्षेत्र ने पहले चरण में अमर कॉलोनी के लाजपत नगर क्षेत्र में 3 दुकानों को सील कर दिया है। निगम द्वारा अभियान जारी रखा जाएगा और जीटीएल मानदंडों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एमसीडी के संपत्ति कर विभाग के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, सेंट्रल ज़ोन में लगभग 20000 वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हैं, और केवल 10,000 प्रतिष्ठानों ने सामान्य व्यापार लाइसेंस प्राप्त किया है।

डिफॉल्टरों की पहचान कर रही एमसीडी की टीम

समान्य व्यापार संबंधी निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सेंट्रल ज़ोन द्वारा लाजपत नगर क्षेत्र में एक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण का उद्देश्य उन प्रतिष्ठानों की पहचान करना था जो दिल्ली नगर निगम अधिनियम-1957 में उल्लिखित नियमों, खासकर सामान्य व्यापार लाइसेंस के संबंध में, का अनुपालन नहीं करते थे।

गहन जांच करने पर, लाजपत नगर क्षेत्र में कई दुकानें सामान्य व्यापार लाइसेंस से संबंधित निर्धारित नियमों और विनियमों का उल्लंघन करती पाई गईं। इन निष्कर्षों के बाद, बिना जीटीएल वाले लोगों के खिलाफ सीलिंग आदेश पारित किए गए हैं। अभियान के पहले चरण में लाजपत नगर में 3 दुकानें सील की गईं।

दिल्ली नगर निगम सभी व्यवसायों और प्रतिष्ठानों से अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने और कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करता है। यह प्रवर्तन कार्रवाई दिल्ली में एक सुरक्षित और विनियमित कारोबारी माहौल बनाने के उद्देश्य हेतु किए जा रहे प्रयास का हिस्सा है, जो निवासियों और व्यवसायों के समग्र कल्याण में योगदान देगा।

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