टी.एस.आर. चालक के साथ डकैती करते तीन लुटेरे रंगे हाथों पकड़े गए; अपराध करने में प्रयुक्त हथियार बरामद

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थाना मंदिर मार्ग के रात्रि गश्ती दल ने तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जो एक टी.एस.आर. चालक को लूटकर भाग रहे थे। तीनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अपराध में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है। लुटेरों में से एक, अरुण उर्फ ​​पारचा, का थाना मंदिर मार्ग में लंबा आपराधिक इतिहास है।

घटना:

14/15.01.2023 की मध्यरात्रि को प्र.सी. लालू, प्र.सी. विनोद, प्र.सी. अरुण, प्र.सी. नरेश और सी. शोभित, थाना मंदिर मार्ग में दोपहिया गश्त पर तैनात थे। लगभग 2:45 बजे, अपनी-अपनी दोपहिया वाहनो पर सामूहिक गश्त के दौरान, पुलिस कर्मी बस स्टॉप, पंचकुइयां मार्ग के पास पहुंचे; जहां उन्हे एक टी.एस.आर. ड्राइवर की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस कर्मी टी.एस.आर. की ओर गए और तीन लड़कों को टी.एस.आर. से उतरकर करोल बाग, दिल्ली की ओर भागते हुए देखा। गश्ती दल ने उनका पीछा किया और उन्हें मंदिर मार्ग/पंचकुइयां मार्ग टी-पॉइंट पर काबू कर लिया।

टी.एस.आर. चालक, श्री योगेन्द्र शाह, पुत्र श्री बिगू शाह, निवासी बाल्मीकि बस्ती, फिरोजशाह कोटला, दिल्ली, आयु – 48 वर्ष, ने बताया कि लगभग 02:00 बजे, तीन लोगों ने आई.जी.आई. घरेलू हवाई अड्डे से कलावती शरण अस्पताल जाने के लिए उनका टी.एस.आर. रु. 200/- किराऐ पर बुक किया। लगभग 02:40 बजे, जब वे कलावती शरण अस्पताल के पास पहुंचे, तो आरोपी व्यक्तियों ने उन्हें थोड़ा आगे चलने के लिए कहा। पंचकुइयां रोड बस स्टॉप के पास पहुंचने के बाद आरोपी व्यक्तियों ने पीछे से उनकी गर्दन पकड़कर 1,440/- रुपये लूट लिए। आरोपी ने टी.एस.आर. चालक को मदद के लिए चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

इस दौरान नि. सुशील तिवारी (निरीक्षक कानून व्यवस्था, थाना मंदिर मार्ग) व आपात पदाधिकारी, स.उ.नि. संजीव कुमार दुबे भी मौके पर पहुंचे। तदनुसार, तीन व्यक्तियों के खिलाफ थाना मंदिर मार्ग में मामला प्र.सू.रि. संख्या 12/2023, दिनांक 15.01.2023, भारतीय दंड संहिता की धारा 394/411/34 के तहत दर्ज किया गया और मामले की जांच प्रारम्भ की गयी।

पूछताछ:

पकड़े गए तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ की गई और उनकी पहचान 1) रमन पुत्र सुरेश कुमार 2) रोहित पुत्र शाहू लाल और 3) अरुण @ पर्चा पुत्र सुरेश के रूप में हुई। लूटे हुए ₹ 1440/- रुपये अरुण उर्फ ​​पारचा के कब्जे से बरामद किए गए। आरोपी रोहित की निशानदेही पर अपराध को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार, अर्थात रसोई का चाकू, बरामद किया गया। तीनों आरोपियों से अन्य मामलों में उनकी संलिप्तता के बाबत पता लगाने के लिए गहन पूछताछ की जा रही है।

अभियुक्त व्यक्तियों का विवरण:

1) रमन पुत्र सुरेश कुमार 21 वर्ष का है और पूर्वी मेहरम नगर, पुलिस कालोनी के पास, दिल्ली का निवासी है। वह 9वीं कक्षा तक पढ़ा है।

2) रोहित पुत्र शाहू पाल 25 वर्ष का है और बाल्मीकि बस्ती, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली का निवासी है। उसने दूसरी कक्षा तक पढ़ाई की है और बाल्मीकि बस्ती इलाके में सफाई कर्मचारी का काम करता है।

3) अरुण @ पर्चा पुत्र सुरेश 30 वर्ष का है और बाल्मीकि बस्ती, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली का निवासी है। उसका थाना मंदिर मार्ग मे आपराधिक इतिहास दर्ज है और उसकी पिछली संलिप्तता का विवरण इस प्रकार है:-

  1. प्र.सू.रि. संख्या 725/06, धारा 392/34 भा.दं.सं., थाना समयपूर बादली
  2. प्र.सू.रि. संख्या 855/06, धारा 325/34 भा.दं.सं., थाना समयपूर बादली
  3. प्र.सू.रि. संख्या 364/14, धारा 308/452/34 भा.दं.सं., थाना मंदिर मार्ग
  4. प्र.सू.रि. संख्या 134/17, धारा 394 भा.दं.सं., थाना मंदिर मार्ग
  5. प्र.सू.रि. संख्या 13/19, धारा 392/397/411 भा.दं.सं. और 25/27 शस्त्र अधिनियम, थाना मंदिर मार्ग
  6. प्र.सू.रि. संख्या 83/20, धारा 392/411/34 भा.दं.सं., थाना मंदिर मार्ग
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