पहले भी 08 जघन्य मामलों में शामिल
परिचय:
एजीएस/अपराध शाखा की टीम ने आरोपी सैफ अली, निवासी फेज -3 जे.जे. कॉलोनी, द्वारका, दिल्ली को गिरफ्तार किया है। वह प्राथमिकी संख्या 425/2023, धारा 324/307/34 भारतीय दंड संहिता, थाना बिंदापुर, दिल्ली के तहत हत्या के प्रयास के मामले में अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था। वह पहले 08 जघन्य अपराधिक मामलों में शामिल रहा है ।
सूचना, टीम और संचालन:
सहायक उप-निरीक्षक रंधावा और प्रधान सिपाही अजीत को गुप्त सूचना मिली थी कि एक अभियुक्त जो थाना बिंदापुर, दिल्ली के हत्या के प्रयास के मामले में शामिल है, डीडीए पार्क सेक्टर -3, द्वारका, दिल्ली में आएगा। अगर समय पर जल बिछाया जाये तो उसे पकड़ा जा सकता है |
तदनुसार, अभियुक्त को पकड़ने के लिए संयुक्त आयुक्त एसडी मिश्रा व उपायुक्त अमित गोयल द्वारा सहायक आयुक्त नरेश यादव की निगरानी में निरीक्षक सत्यवीर यादव और निरीक्षक अनिल कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सहायक उप-निरीक्षक रंधावा, पवन कुमार, हरि सिंह, वीरेंद्र, कुलदीप, प्रधान सिपाही अजीत व प्रधान सिपाही अरविंद शामिल थे।
टीम ने निर्देशित स्थान पर छापा मारा और कड़ी मेहनत के बाद आरोपी व्यक्ति को पकड़ने में सफलता हासिल की। पूछताछ के दौरान उसकी पहचान सैफ अली, निवासी फेज-3, जे.जे. कॉलोनी, द्वारका, दिल्ली के रूप में हुई। पूछताछ में अभियुक्त ने प्राथमिकी संख्या 425/2023, धारा 324/307/34 भारतीय दंड संहिता, थाना बिंदापुर, दिल्ली में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।
पूछताछ:
पूछताछ के दौरान, आरोपी सैफ अली ने खुलासा किया कि जब पीड़ित देर शाम को टहलने के लिए पार्क में आया था उस समय उसने सोहेल व अन्य साथियों के साथ मिलकर पीड़ित पर तीन से चार बार चाकू से वार किया । इस संबंध में प्राथमिकी संख्या 425/2023, धारा 324/307/34 भारतीय दंड संहिता, थाना बिंदापुर, दिल्ली में दर्ज की गई थी। उसने यह भी खुलासा किया कि, वह पीड़िता से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर आरोपी के चाचा की पिटाई की थी। बाद में इस मामले में सोहेल को गिरफ्तार कर लिया गया था और केस दर्ज होने के बाद से सैफ अली अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था।
सुलझाया गया मामला:
- प्राथमिकी संख्या 425/2023, धारा 324/307/34 भारतीय दंड संहिता, थाना बिंदापुर, दिल्ली.
PREVIOUS INVOLVEMENTS: - प्राथमिकी संख्या 988/2021, धारा 392/411/34 भारतीय दंड संहिता, थाना-बिंदापुर, दिल्ली।
- प्राथमिकी संख्या 798/2020, धारा 356/379/411/34 भारतीय दंड संहिता, थाना बिंदापुर, दिल्ली।
- ई- प्राथमिकी संख्या संख्या 000166/2020, धारा 379/411 भारतीय दंड संहिता, ई-पुलिस स्टेशन एमवी चोरी।
- प्राथमिकी संख्या 860/2022, धारा 392/34 भारतीय दंड संहिता, थाना द्वारका नॉर्थ, दिल्ली।
- प्राथमिकी संख्या 121/2022, धारा 356/379/411/34 भारतीय दंड संहिता, थाना द्वारका नॉर्थ, दिल्ली।
- प्राथमिकी संख्या 861/2022, धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना द्वारका नॉर्थ, दिल्ली।
- प्राथमिकी संख्या 963/2022, धारा 380/411 भारतीय दंड संहिता, द्वारका नॉर्थ, दिल्ली।
- प्राथमिकी संख्या 986/2021, धारा 308/34 भारतीय दंड संहिता, बिंदापुर, दिल्ली।
अभियुक्त का प्रोफ़ाइल:
आरोपी सैफ अली, निवासी फेस-3, जे.जे. कॉलोनी, द्वारका, दिल्ली एक अनपढ़ व्यक्ति है। कम उम्र में ही बुरे तत्वों के संपर्क में आने के बाद उसने अपराध को अपने जुनून के रूप में शुरू किया। वह बेरोजगार है और अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर राहगीरों को लूटना शुरू कर दिया। आसानी से पैसा कमाने के लिए वह अपराधिक किस्म के लोगों से उनके अपराधिक कृत्यों में मदद कर अपने संबंध विकसित करना चाहता है।