परिचय: –
स्पेशल स्टाफ और एएटीएस, दक्षिण जिले की टीमों ने 02 घोषित अपराधियों को गिरफ्तार करके सराहनीय कार्य किया है, जिनमें ललित, जिसे 1997 में दर्ज एक चोरी के मामले में पीओ घोषित किया गया था और रोहित उर्फ भोला, जिसे 2021 में दर्ज चोरी के एक मामले में पीओ घोषित किया गया था, विभिन्न घटनाओं में शामिल हैं। .
स्टाफ की ब्रीफिंग:-
दक्षिण जिले के कर्मचारियों को विशेष रूप से पीओ को पकड़ने का काम सौंपा गया था, इसलिए, टीमें घोषित अपराधियों पर काम कर रही थीं जो माननीय अदालत के समक्ष अपनी उपस्थिति से बच रहे थे। तदनुसार, कर्मचारियों ने स्थानीय मुखबिरों को संवेदनशील बनाकर और मानव खुफिया जानकारी एकत्र करके ईमानदार प्रयास शुरू किए।
सूचना एवं संचालन:-
विशेष स्टाफ:-
इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एचसी राकेश कुमार, एचसी यशपाल, एचसी संदीप धायल और एचसी पंकज की एक टीम। धीरज महलावत, प्रभारी स्पेशल स्टाफ/एसडी को त्रिलोकपुरी, दिल्ली के क्षेत्र में एक घोषित अपराधी की गतिविधि के बारे में एक विश्वसनीय जानकारी मिली। इनपुट के अनुसार, टीम ने जाल बिछाया और एक पीओ को पकड़ लिया गया, जिसकी पहचान ललित के रूप में हुई। उसे पकड़ लिया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
एएटीएस:-
एसीपी/ऑपरेशंस/एसडी की देखरेख में प्रभारी एएटीएस/एसडी के नेतृत्व में एचसी सोमवीर और एचसी संदीप की एक टीम घोषित अपराधियों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग विकसित करने के लिए काम कर रही थी। टीम के प्रयास तब सफल हुए जब 01.03.24 को एएटीएस की टीम को एक घोषित अपराधी की गतिविधि के संबंध में एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई। इनपुट के अनुसार, टीम ने जाल बिछाया और नई दिल्ली के सरिता विहार फ्लाईओवर से एक पीओ को पकड़ लिया गया। बाद में उसकी पहचान रोहित उर्फ भोला के रूप में हुई। उसे पकड़ लिया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया
गिरफ्तार आरोपी व्यक्ति का प्रोफाइल:-
- ललित पुत्र लेफ्टिनेंट श्रीपाल निवासी त्रिलोकपुरी, नई दिल्ली, उम्र – 48 वर्ष। (विशेष स्टाफ)
- रोहित उर्फ भोला पुत्र स्वर्गीय रवि कालिया निवासी सरिता विहार फ्लाईओवर के नीचे झुग्गी, जगुआर शोरूम के सामने, सरिता विहार, नई दिल्ली, उम्र – 22 वर्ष। (एएटीएस)
उद्घोषणा:-
- आरोपी ललित फरार था और एफआईआर संख्या 759/1997, यू/एस 379/411 आईपीसी, पीएस कालकाजी, दक्षिण पूर्व, दिल्ली के मामले के संबंध में माननीय साकेत न्यायालय द्वारा दिनांक 04.10.2006 के आदेश के तहत घोषित अपराधी घोषित किया गया था।
- आरोपी रोहित उर्फ भोला फरार था और मामले की एफआईआर संख्या 1119/2021 के संबंध में माननीय साकेत न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.24 के आदेश के तहत उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था।
आईपीसी की धारा 457/380/411/34 के तहत, थाना कालकाजी।
अच्छे कार्य में लगे कर्मचारियों को उचित पुरस्कार दिया जा रहा है।



