मानसून में जनसुरक्षा सर्वोपरि: NDMC क्षेत्र में 1 जुलाई से सड़क कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध, अध्यक्ष केशव चंद्रा ने जारी किए कड़े निर्देश

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नई दिल्ली, 23 जून 2026: दिल्ली में मानसून की दस्तक से पहले नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) ने जनसुरक्षा और सुचारु यातायात सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। आगामी वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए एनडीएमसी ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी सड़कों पर किसी भी प्रकार की सड़क कटाई (रोड कटिंग) गतिविधियों पर आगामी 1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पालिका परिषद का यह निर्णय मानसून के दौरान होने वाले जलभराव, सड़क धंसने की घटनाओं और यातायात की गंभीर समस्याओं को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अतिआवश्यक और आपातकालीन कार्यों के लिए अध्यक्ष की मंजूरी अनिवार्य

एनडीएमसी द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, तीन महीने की इस प्रतिबंध अवधि के दौरान किसी भी सरकारी या निजी एजेंसी को सड़क काटने की सामान्य अनुमति नहीं होगी। हालांकि, अतिआवश्यक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं (जैसे गैस, बिजली या पानी की लाइन में खराबी) अथवा किसी भी प्रकार के आपातकालीन कार्यों से संबंधित विशेष मामलों में ढील दी जा सकती है। इसके लिए प्रत्येक मामले की गंभीरता के आधार पर एनडीएमसी के अध्यक्ष की पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

अधूरे कार्यों को समय पर पूरा करने और सड़क बहाली के निर्देश

पालिका परिषद ने सभी संबंधित विभागों और उपयोगिता एजेंसियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि वर्तमान में चल रहे सड़क कटाई के सभी कार्यों को मानसून के आधिकारिक प्रारंभ से पहले हर हाल में पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही, खोदी गई सड़कों की सतह को तुरंत समतल, सुव्यवस्थित और पूर्ण रूप से बहाल (Restored) करने को कहा गया है, ताकि चिलचिलाती धूप के बाद होने वाली भारी बारिश में पैदल यात्रियों और वाहन चालकों को किसी भी प्रकार की दुर्घटना या असुविधा का सामना न करना पड़े।

पहले से जारी अनुमतियां भी रहेंगी स्थगित

दिशानिर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन परियोजनाओं या एजेंसियों को सड़क कटाई की अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तक वहां जमीनी स्तर पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, वे सभी अनुमतियां इस प्रतिबंध अवधि (1 जुलाई से 30 सितंबर) के दौरान स्वतः ही स्थगित मानी जाएंगी। ऐसी स्थिति में भी कार्यों का निष्पादन केवल तभी संभव होगा जब उन्हें ‘अति आवश्यक’ श्रेणी में शामिल करते हुए एनडीएमसी अध्यक्ष से विशेष मंजूरी प्राप्त की जाए।

नागरिक असुविधा को न्यूनतम करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता: केशव चंद्रा

इस महत्वपूर्ण निर्णय पर बात करते हुए एनडीएमसी के अध्यक्ष श्री केशव चंद्रा ने कहा कि मानसून के दौरान लुटियंस दिल्ली में निर्बाध जनसुविधा और जनसुरक्षा बनाए रखना पालिका परिषद की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जोर देकर कहा:

“भारी वर्षा के दौरान नागरिक असुविधाओं को न्यूनतम करने, संभावित सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम करने और सुचारु यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सड़क कटाई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने जैसा सक्रिय कदम उठाना अत्यंत आवश्यक था। हम दिल्ली के बुनियादी ढांचे की मजबूती से कोई समझौता नहीं कर सकते।”

उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

एनडीएमसी प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों, टेलीकॉम व अन्य उपयोगिता एजेंसियों, ठेकेदारों, हितधारकों एवं कार्यान्वयन संस्थाओं को निर्देशित किया है कि वे इन सुरक्षात्मक दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे क्षेत्र की निरंतर निगरानी करें और व्यापक जनहित में इस आदेश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराएं। नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से सड़क की खुदाई करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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