डूसू चुनाव को लेकर कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने की अधिकारियों संग बैठक,चुनाव सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने में न छोड़ें कोई कसर: कुलपति

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दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति एवं डूसू के संरक्षक (पैट्रन) प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। वाइस-रीगल लॉज के काउंसिल हॉल में आयोजित इस बैठक के दौरान डूसू चुनाव 2023-24 से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे सामान्य व्यवस्था और सुरक्षा उपायों आदि पर चर्चा की गई। इस दौरान कुलपति ने चुनाव से पहले की स्थिति का जायजा लिया और चुनाव के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में विश्वविद्यालय के अधिकारियों, कॉलेजों के प्राचार्यों, हॉलों और हॉस्टलों के प्रोवोस्टस व पुलिस अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से बातचीत की। कुलपति ने सभी से अनुरोध किया कि डूसू चुनाव सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो इसके लिए कोई भी कसर न छोड़ी जाए।

इस अवसर पर डूसू के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. चंद्र शेखर ने बताया कि कॉलेजों के चुनाव पेपर बैलेट के माध्यम से होंगे। डूसू चुनाव के दिन ईवीएम का त्रुटिहीन उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कॉलेजों के नामित शिक्षक/कर्मचारियों के प्रशिक्षण सत्र ईसीआईएल के अधिकारियों की मदद से 18 से 20 सितंबर तक बी-16, रग्बी स्टेडियम, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किए गए हैं। ईवीएमएस 21 सितंबर को कॉलेजों में पहुंचाई जाएंगी। कॉलेजों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कॉलेज में ईवीएम प्राप्त करने के लिए कोई अधिकारी उपलब्ध है।

उन्होंने बताया कि ईवीएम की सुरक्षा के लिए कॉलेज जिम्मेदार हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि डूसू का वोट पहले डाला जाए, ईवीएम कागजी मतपेटियों से पहले रखी जायें। मतदान का समय दिन की कक्षाओं के लिए सुबह 08:30 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक और शाम की कक्षाओं के लिए दोपहर 03:00 बजे से शाम 07:30 बजे तक है। मतदान के बाद ईवीएमएस को छात्र प्रतिनिधियों और चुनाव अधिकारी की उपस्थिति में बक्सों में सील कर दिया जाएगा और दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में विश्वविद्यालय स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में भेज दिया जाएगा। संबंधित कॉलेज को रिटर्निंग ऑफिसर से हैंडओवर की रसीद प्राप्त करनी होगी। वोटों की गिनती कॉन्फ्रेंस सेंटर ही होगी। कॉलेज चुनाव से संबंधित किसी भी मामले का निपटारा कॉलेज में गठित शिकायत समिति द्वारा ही किया जाना है, न कि डूसू-चुनाव कार्यालय द्वारा।

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