- ओएनओआरसी स्कीम के तहत प्रवासियों को राशन वितरण में दिल्ली शीर्ष स्थान पर है, जुलाई में अब तक 19 हजार प्रवासियों को राशन मिल चुका है – इमरान हुसैन
- खाद्य आपूर्ति विभाग नए राशन कार्ड बनाने में फर्स्ट इन-फर्स्ट आउट मोड का पालन करे, ताकि निष्क्रिय राशन कार्ड धारकों की जगह पात्र लाभार्थियों को शामिल किया जा सके- इमरान हुसैन
- जुलाई में अबतक पत्र लाभार्थियों को 51 फीसद राशन का कोटा वितरित किया जा चुका है- इमरान हुसैन
- दिल्ली के लोग राशन पोर्टेबिलिटी स्कीम का भरपूर लाभ उठा रहे हैं, कार्ड धारक किसी भी दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं- इमरान हुसैन
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य-आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने विशेष आयुक्त (एफ एंड एस) और सहायक आयुक्तों (एसी) के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण की समीक्षा की। साथ ही राजधानी दिल्ली में पोर्टेबिलिटी योजना के माध्यम से राशन के वितरण की भी विस्तृत जानकारी ली।
बैठक दौरान मंत्री इमरान हुसैन ने खाद्य आपूर्ति विभाग को नए राशन कार्ड के आवेदन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लाभार्थी एनएफएसए योजना का लाभ उठा सकें। मंत्री इमरान हुसैन ने यह भी निर्देश दिए कि यदि राशन कार्ड निष्क्रिय है और लाभार्थी मौजूद नहीं है या दिल्ली छोड़ चुका है, तो ऐसे कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाए और नए राशन कार्ड आवेदनों को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट (फीफो) मोड के आधार पर जल्द प्रोसेस करें जिससे अधिक पात्र लाभार्थियों को मुक्त राशन का लाभ मिल सके। वर्तमान में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के लिए राशन लाभार्थियों की सीमा लगभग 72 लाख तय की गई है।
बैठक के दौरान खाद्य और आपूर्ति विभाग के मंत्री इमरान हुसैन को अवगत कराया कि जुलाई 2024 महीने के लिए राशन लाभार्थियों को एनएफएसए के तहत राशन का वितरण 01 जुलाई से ही शुरू कर दिया गया और अभी तक राशन कोटे का लगभग 51 फीसद राशन लाभार्थियों को वितरित किया जा चुका है। मंत्री ने बताया कि पात्र लाभार्थी राशन पोर्टेबिलिटी योजना का भरपूर लाभ उठा रहे हैं, जिसके तहत राशन लाभार्थी दिल्ली में किसी भी राशन की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। खाद्य-आपूर्ति विभाग ने यह भी बताया कि लाभार्थियों को ई-पॉस डिवाइस के माध्यम से राशन का वितरण सुचारू रूप से किया जा रहा है और तकनीकी समस्याओं का भी शीघ्र समाधान किया जा रहा है।
दिल्ली में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) एनएफएस लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। जिसमें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल शामिल हैं। वहीं एएवाई श्रेणी के तहत नियमित पात्रता प्रति परिवार 20 किलोग्राम गेहूं, 15 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम चीनी है। दिल्ली की लोक कल्याणकारी सरकार दिल्ली के एनएफएस लाभार्थियों (एएवाई लाभार्थियों सहित) के साथ साथ प्रवासी राशन कार्ड लाभार्थियों को मुफ्त में राशन दे रही है।