- बुराड़ी, दिल्ली निवासी की शिकायत पर कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसका चचेरा भाई उसकी निजी तस्वीरें प्रसारित कर रहा है।
- आरोपी ने पीड़िता की सहमति के बिना वीडियो कॉल के दौरान उसकी निजी तस्वीरों के स्क्रीनशॉट ले लिए।
संक्षिप्त तथ्य:
मामला दिल्ली निवासी श्रीमती आर. श्रीवास्तव द्वारा दायर शिकायत के आधार पर शुरू किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसका चचेरा भाई उसकी निजी तस्वीरें प्रसारित कर रहा था। आरोपी की पहचान अमरेश श्रीवास्तव के रूप में हुई है, जिसने पीड़िता की सहमति के बिना वीडियो कॉल के दौरान उसकी निजी तस्वीरों के स्क्रीनशॉट ले लिए थे और इन तस्वीरों को उसके रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ साझा किया था।
इसके बाद, एफआईआर संख्या XX/24 दिनांक XXX.0X.2024 के तहत धारा 354-सी आईपीसी और 67-ए आईटी अधिनियम के तहत पुलिस स्टेशन साइबर नॉर्थ में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई है।
जांच एवं पूछताछ:
इंस्पेक्टर के नेतृत्व में साइबर नॉर्थ पुलिस स्टेशन की एक समर्पित पुलिस टीम। इंस्पेक्टर संदीप श्रीवास्तव के नेतृत्व में एचसी उमेश, एचसी बिजेंद्र और एचसी पंकज शामिल थे। रमन प्रताप, SHO/साइबर पुलिस स्टेशन उत्तर, श्री धर्मेंद्र कुमार, ACP/ऑपरेशंस सेल का करीबी पर्यवेक्षण और सुश्री श्वेता के. सुगथन, अतिरिक्त का समग्र मार्गदर्शन। डीसीपी/उत्तरी जिला ने मामले को सफलतापूर्वक सुलझाया। मामले की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए, टीम को आरोपियों की पहचान करने और अपराधी को पकड़ने का काम सौंपा गया।
दिल्ली के बुराड़ी निवासी अमरेश श्रीवास्तव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसके दौरान उन्होंने पीड़िता की निजी तस्वीरें अपने परिचितों के बीच प्रसारित करने की बात स्वीकार की। आरोपी को सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत नोटिस दिया गया। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित दिशानिर्देशों के अनुसार।
आरोपी व्यक्ति का विवरण:
- अमरेश श्रीवास्तव, निवासी बुराड़ी, दिल्ली, उम्र 33 वर्ष। (उनके पिछले आपराधिक इतिहास का सत्यापन किया जा रहा है)।
वसूली:
- अपराध में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन।
मामले की आगे की जांच जारी है.







