नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने सौर ऊर्जा नीति और 1% संपत्ति पंजीकरण पर ट्रांसफर ड्यूटी बढ़ाने को मंजूरी दी

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 नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने अपनी परिषद बैठक में नागरिक केंद्रित, बुनियादी ढांचे और कर्मचारी कल्याण संबंधी विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी।

     नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) की आज हुई परिषद की बैठक, पालिका परिषद के अध्यक्ष – श्री अमित यादव की अध्यक्षता में हुई। आज की बैठक में उपस्थित पालिका परिषद के उपाध्यक्ष – श्री सतीश उपाध्याय, विधायक और सदस्य – एनडीएमसी – श्री वीरेंद्र सिंह कादियान, परिषद सदस्य – श्री कुलजीत सिंह चहल, श्रीमती विशाखा सैलानी, श्री गिरीश सचदेवा और एनडीएमसी की सचिव – डॉ. अंकिता चक्रवर्ती ने विभिन्न नागरिक केन्द्रित, बुनियादी ढांचे और कर्मचारी  कल्याण पर केंद्रित प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी दी। 

इनमें से महत्वपूर्ण नागरिक केंद्रित और बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रस्ताव इस प्रकार हैं:-

1. एनडीएमसी सौर ऊर्जा नीति 2023.

अपने नागरिकों सहित ऊर्जा के स्वच्छ, हरित, टिकाऊ स्रोत को बढ़ावा देने के लिए, एनडीएमसी ने सौर ऊर्जा नीति 2023 का प्रस्ताव को आज मंजूरी दी। एनडीएमसी ने अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करने और ग्रिड-कनेक्टिविटी के माध्यम से वितरण ग्रिड में अधिशेष बिजली को इंजेक्ट करने के लिए ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करने की योजना बनाई है।

इस नीति का उद्देश्य इमारतों की मौजूदा छत की जगह और खुले क्षेत्र का उपयोग सौर ऊर्जा प्रणालियों के लिए करना है ताकि अप्रयुक्त स्थान का उपयोग करके सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उपलब्ध क्षमता का उपयोग किया जा सके, साथ ही ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत पर निर्भरता को कम करने के लिए हरित और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके।

आवेदक सौर ऊर्जा उत्पादन पर सेस चार्ज छूट के लिए पात्र होगा। उन्हें सौर ऊर्जा उत्पादन की सीमा तक सीमित किसी भी वाणिज्यिक वसूली शुल्क का भुगतान करने से भी छूट होगी। ऐसी सौर ऊर्जा प्रणाली को लगाने के प्रावधान को मंजूरी देने की पूरी प्रक्रिया सम्पूर्ण ऑनलाइन होगी और समयबद्ध तरीके से इसकी मंजूरी दी जाएगी।
इस नीति के माध्यम से, परिषद अपने नागरिकों के साथ साझेदारी में जलवायु परिवर्तन से निपटने और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के वैश्विक प्रयासों के साथ जुड़कर, हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

2. अचल संपत्तियों के हस्तांतरण पर स्थानांतरण शुल्क में 1% की वृद्धि की गई.

एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 93(2) के प्रावधानों के अनुसार, संपत्ति के हस्तांतरण पर शुल्क ऐसी दर पर लगाया जाएगा जो परिषद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जो उपरोक्त खंड में निर्दिष्ट प्रत्येक उपकरण के खिलाफ निर्दिष्ट राशि पर 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।
दिल्ली सरकार ने दिनांक 10/07/2023 को एमसीडी में स्थानांतरण शुल्क की दर में 1% वृद्धि की है। एमसीडी दरों के साथ समानता के लिए, एनडीएमसी ने समान दर 1% पर ट्रांसफर ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव किया है।
संशोधित दरें इस प्रकार हैं:-
• महिला (थर्ड जेंडर) के मामले में स्थानांतरण शुल्क 2% से बढ़ाकर 3% किया गया।
• पुरुष और अन्य (अर्थात कोई अन्य इकाई) के मामले में स्थानांतरण शुल्क को 3% से बढ़ाकर 4% किया गया
• यह वृद्धि सभी उपकरणों के पंजीकरण पर समान रूप से और किसी भी मूल्य की परवाह किए बिना लागू की जाएगी।
 
3. परिषद ने मैकेनाइज्ड हाउसकीपिंग कार्यों को मंजूरी दी। पालिका बाजार, यशवंत प्लेस, चाणक्य भवन, पालिका भवन, बारात घर बिल्डिंग (पहली और दूसरी मंजिल) किदवई नगर, ईस्ट – किदवई नगर कॉम्प्लेक्स में स्थानीय शॉपिंग सेंटर, एसबीएस प्लेस, इनोक्यूलेशन सेंटर (मंदिर मार्ग), मोहन सिंह प्लेस एनडीएमसी क्षेत्र का पालिका प्लेस कॉम्प्लेक्स के लिए 6.38 करोड़ रुपयों की मैकेनाइज्ड हाउसकीपिंग सर्विस कार्यों के लिए मंजूरी दी।
 
4. शिक्षा विभाग में 02 वर्ष से अधिक समय तक नियमित या तदर्थ आधार पर न भरे जाने के कारण समाप्त समझे गए प्राचार्य के 03 और उप-प्राचार्य के 01 पद का पुनरुद्धार किया गया।
 
5. एनडीएमसी की सचिव स्थापना शाखा के 239 कनिष्ठ सहायक के पदों के लिए भर्ती नियमों की अधिसूचना को मंजूरी दी गई। परिषद ने कनिष्ठ सहायक पद के लिए भर्ती नियम बनाने/संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
 
6. एनडीएमसी में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा विभाग के लिए श्रेणी ‘बी’ में विभिन्न पदों के भर्ती नियम (आरआर) का निर्धारण किया हैं। इसमें सांख्यिकीय सहायक, वरिष्ठ सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड- I और सांख्यिकीय अधिकारी पदों के लिए भर्ती नियम 1994 से पहले तैयार किया गया है और आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए, एनडीएमसी में कार्यात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए विभिन्न पदों के इन भर्ती नियमों के निर्माण को परिषद द्वारा अनुमोदन जो अपरिहार्य आवश्यकता है, उसे मंजूरी दी गई।
 
7. एनडीएमसी निदेशक के पदों के लिए भर्ती नियमों की अधिसूचना।

निदेशक पद के लिए मौजूदा भर्ती नियम 1994 से पहले के नियमों से आगे बढ़तेहुए जो 04.09.2002 को अधिसूचित किए गए थे, मौजूदा भर्ती नियमों के अनुसार निदेशक पद की स्वीकृतसंख्या 07 थी जो अब, निदेशक के पद की स्वीकृत 11 संख्या प्रस्तावित की गई है क्योंकि (04) निदेशकों के पद सृजित किए गए थे यानी निदेशक (सामान्य प्रशासन का पद), निदेशक (कल्याण), निदेशक (सतर्कता) और निदेशक (आईटी) यह पद है, जिन्हें तत्कालीन अध्यक्ष – एनडीएमसी के अनुमोदन के बाद बनाया गया था। परिषद ने निदेशक पद के लिए भर्ती नियम बनाने/संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

8. एनडीएमसी में जूनियर इंजीनियर (सिविल) पद के लिए भर्ती नियमों (आरआर) के निर्धारण पर परिषद द्वारा विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद के लिए भर्ती नियमों को मंजूरी दी गई है।
 
9.  एनडीएमसी स्कूलों में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) पद हेतु भर्ती नियमावली का निर्माण ।
     सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद के लिए भर्ती नियमों को पहले परिषद द्वारा 18/06/2008 को अनुमोदित किया गया था। वेतन आयोग में वेतनमान में संशोधन और विभिन्न सुधारों के कारण भर्ती नियमों में संशोधन करना आवश्यक है। इसलिए परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि सहायक अध्यापक (प्राथमिक) पद हेतु प्रस्तावित भर्ती नियमों को संशोधित किया जाये।
 

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